डीईओ का फरमान- निजी विद्यालय छोड़ रहे विद्यार्थी अपने निवास के निकटम शासकीय विद्यालय में ले सकते हैं प्रवेश
बालोद। जिला शिक्षा अधिकारी आरएल ठाकुर ने बताया कि संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र के अनुसार कोरोना महामारी के समय विभिन्न कारणों से पिछले वर्ष तक निजी शालाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थी या तो निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं लिए हैं या प्रवेश लेकर निजी विद्यालय छोड़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी अपने निवास के निकटतम शासकीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आर.एल.ठाकुर ने बताया कि कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा अपना अंकसूची यदि नहीं है, तो भी वे प्रवेश ले सकते हैं। कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश हेतु कक्षा दसवीं के अनुक्रमांक का माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाइट पर प्राचार्य द्वारा सत्यापन किया जाकर प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार कक्षा बारहवीं में प्रवेश हेतु भी कक्षा दसवीं के अनुक्रमांक का माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाइट पर सत्यापन किया जाकर यह देखा जाएगा कि विद्यार्थी ने कक्षा दसवी की परीक्षा वर्ष 2018-19 में उत्तीर्ण किए हैं, ऐसे विद्यार्थी कक्षा बारहवीं में प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा ग्यारहवी एवं बारहवीं में प्रवेश हेतु भी प्राचार्यो के द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जाएगी।