बड़ी खबर- सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर की गई कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई, पुलिस व विभाग ने की पान ठेलों की जांच
बालोद/ गुंडरदेही। अगर आप भी कहीं पर बैठकर बीड़ी सिगरेट का मजा लेते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि जिले में अब कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। नशा मुक्ति दिवस पर शुक्रवार को थाना गुण्डरदेही में फ़ूड व सेफ्टी अफसर बीबी पटेल की उपस्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने वालो व पान की दुकानों में धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाला बोर्ड अधिसूचना अनुसार नही लगाने वालों का चालान काटा गया। कुल 1800 रुपये का चालान काटा गया। जर्दा युक्त गुटखा बेचने की शिकायत प्राप्त दुकानों की तलाशी भी ली गई।इस दौरान चीफ म्युनिसिपल अफसर व उनकी टीम द्वारा मास्क नही पहनने वालो के विरुद्ध 8 हजार रुपए की राशि बतौर चालन काटे गए।
एक नजर कानून पर
कोटपा कानून को तीन प्रमुख भाग में बांटा गया है। धारा 04 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान निषेध, इस नियम को तोड़ने पर 200 का जुर्माना, वही धारा 05 के अधीन सिगरेट तम्बाखू के विज्ञापन पर प्रतिबंध से जुड़ा हुआ है। नियम तोड़ने पर 5 हजार का जुर्माना और 5 साल की कैद का प्रावधान है। इसी प्रकार धारा 06 नाबालिग व शैक्षणिक संस्थान के इर्दगिर्द ब्रिकी से जुड़ा हुआ है। जिसमे भी 200 का जुर्माना है। इसी तरह 07,08,09 में बैगेर स्वास्थ्य चेतावनी के तम्बाखू से सम्बंधित ब्रिकी पर रोक लगता है। इसमें पांच हजार से 10 हजार का जुर्माना व सजा का प्रावधान है।
क्या आपको पता है? 2003 से यह एक्ट बनी है,,
यह एक्ट देश में 2003 से लागू है लेकिन प्रशासन इस पर सख्त नही है। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इसका सख्ती से पालन जरूरी है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित रहता है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दंड स्वरूप 2 सौ रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।