अनुविभागीय अधिकारी ने निकाला आदेश 20 सितंबर से 26 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सुबह 7:00 से 2:00 तक खुलेगी व्यवसायिक प्रतिष्ठान
डोंगरगांव। नगर में बढ़ते हुए कोरोना पाज़िटिव मरीजो की संख्या को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने 11 सितंबर से 20 सितंबर तक संपूर्ण किया गया था जिसे परिवर्तन करते हुए नगर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आदेश निकाला है जिसमें सुबह 7:00 बजे से 2:00 बजे तक संपूर्ण व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुली रहेगी। शाम 6:00 से 8:00 दूध डेयरी होम डिलीवरी कर पायेंगी दुकान से विक्रय नहीं कर पायेंगी। उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है अस्पताल, मेडिकल शॉप, गैस एजेंसी, मीडिया (न्यूज़ पेपर वितरण) पेट्रोल पंप शासकीय शासकीय कार्यालय इत्यादि और क्या क्या नियम है पढ़ें आदेश की कॉपी में…….