जुलाई में संविलियन नहीं, सरकार ने शिक्षकों के अधिकार का किया हनन

8 वर्ष में संविलियन शिक्षकों को 6 वर्ष का वैटेज देने की सरकार से की मांग,सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति की समस्या अभी भी यथावत

राजनांदगांव/डोंगरगांव। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषणा पत्र में 02 वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि वाले शिक्षकों का 01 नवम्बर 2020 की स्थिति में संविलियन करने के निर्णय का स्वागतेय लेकिन 01 जुलाई 2020 की स्थिति 08 वर्ष पूर्ण करने वालो का पुराने आदेश के तहत होने वाले संविलियन पर अभी रोक लगा कर 01 नवम्बर 2020 की स्थिति में संविलियन करने का आदेश जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला-राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष-शंकर साहू ने कड़ी निंदा की हैं
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष-मनीष मिश्रा, जिला अध्यक्ष-शंकर साहू व जिला महामंत्री-राजकुमार ठाकुर ने बताया कि राजपत्र में स्पष्ट प्रकाशित है, कि जिन साथियों का 08 वर्ष पूर्ण होता है, उसका साल में 02 बार जनवरी और जुलाई माह में संविलियन किया जाएगा । अभी 30 जून 2020 की स्थिति में 08 वर्ष पूर्ण करने वाले साथियों का हजारों शिक्षकों का संविलियन 01 जुलाई 2020 की स्थिति में होना था । लेकिन वर्तमान छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आदेश जारी कर रोक लगाकर 01 नवम्बर 2020 में संविलियन का आदेश जारी किया है, जो 08 वर्ष पूर्ण करने वाले साथियों के अधिकार की कैबिनेट में गलत निर्णय किया है। 16 हजार संविलियन हेतु शेष बचे शिक्षकों में हजारों शिक्षकों का संविलियन जुलाई 2020 में हो रहा है। नवम्बर 2020 की स्थिति में नाम मात्र शिक्षक ही शेष बच रहे हैं । 02 वर्ष संविलियन का लाभ सरकार बनते ही मिलता तो लगभग 40 हजार साथियों को लाभ होता। लेकिन अभी 02 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण वाले कुछ शेष बचे शिक्षको का नवम्बर 2020 में संविलियन कर घोषणा पत्र में उल्लेख बिंदु की खाना पूर्ति मात्र कर रहा है ।

सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति की समस्या अभी भी जारी है

इसके अलावा जिलाध्यक्ष-शंकर साहू ने कहा है कि पूर्व की रमन सरकार ने प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा को ध्यान में रखते हुए 08 वर्ष के बाद जितनी वरिष्ठता है उनकी गणना कर शिक्षाकर्मी से संविलियन होने वाले साथियों को वैटेज दिया था। लेकिन कांग्रेस सरकार 02 वर्ष सेवा पूर्ण करने वालो का संविलियन पर मुहर तो लगा दिया है, लेकिन जिनका 08 वर्ष में संविलियन हुआ है, उसके वरिष्ठता के अनुरूप उसे वैटेज प्रदान करेगा कि नहीं इसको अभी तक स्पष्ट नहीं किया हैं । अगर वैटेज प्रदान नहीं करते है तो 02 वर्ष और 08 वर्ष वाले साथियों में वरिष्ठता में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो पूर्व में संविलियन हुए लाखों शिक्षकों के अधिकारों के साथ अन्याय हैं।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष-मनीष मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता-विकास मानिकपुरी,प्रदेश महासचिव-प्रेमलता शर्मा, प्रदेश महामंत्री-राजकुमार यादव,प्रदेश सहसचिव-राजू लाल यादव,फेडरेशन के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष शंकर साहू, जिला सचिव रामलाल साहू, राजनांदगांव जिले के सभी 09 ब्लॉक अध्यक्ष गण-रोशन साहू, कौशल श्रीवास्तव, नंदकिशोर सिमकर, हीरालाल मौर्य, पारख प्रकाश साहू, कीरत कुमार गणवीर,देव कुमार यादव,सुनील शर्मा,यशवंत कुमार देशमुख,जिला संयोजक- भक्ता राम मंडावी,दोदेश्वर चंदेल,राजेंद्र मेश्राम, जिला महिला प्रकोष्ठ संयोजक-माला गौतम, सरिता खान,मंजू देवांगन,नेहा खण्डेलवाल, जिला सचिव महिला प्रकोष्ठ-अंजुषा वैष्णव,जिला संरक्षक-अजय ठाकुर,भागचंद साहू,जिला कोषाध्यक्ष-शैलेंद्र साहू,ट्राईबल विभाग प्रभारी-राधेश्याम नेताम,शिक्षा विभाग प्रभारी-ललित प्रताप सिंग,तुलेश्वर सेन,जिला प्रवक्ता- मिलन साहू, मोरध्वज गंगबेर,विजय ठाकुर,08 वर्ष पूर्ण करने वाले साथियों का राजपत्र में प्रकाशन अनुसार 01 जुलाई 2020 की स्थिति में संविलियन किया जाय या फिर 01 नवम्बर 2020 की स्थिति में उनका संविलियन होने पर संविलियन तिथि 01 जुलाई 2020 माना जाय और उनको समस्त लाभ जुलाई से प्रदान किया जाय । इसके अलावा पूर्व में 08 वर्ष में संविलियन हुएलाखों शिक्षकों को 02 वर्ष की अवधि में संविलियन मानते हुए 06 वर्ष का अतिरिक्त वैटेज प्रदान किया जाये ।

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