रेल्वे में टी.टी. के पद पर नौकरी लगाने के नाम से किया था 5,27,400 रू.का धोखाधड़ी,एक वर्ष से फरार धोखाधड़ी के आरोपी उमेश चन्द्रा को बालोद पुलिस ने किया गिरफ्तार
पूर्व में भी इस प्रकरण में एक आरोपी को गिरफतार कर जेल भेजा गया है।
पूर्व में भी भिलाई इस्पात संयत्र (स्टील अथारिटी ऑफ लिमिटेड) में ओ.सी.टी. के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर कुल 23,00,000 रू.का किया था धोखाधड़ी।
दैनिक बालोद न्यूज।पूर्व के ठगी के फरार आरोपी की गिरफतारी हेतु जितेन्द्र कुमार यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन में, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी, व थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में थाना बालोद के अपराध क्रमांक 51/2023 धारा 420, 34 भादवि के फरार आरोपी की पता तलाष हेतु एक विषेष टीम तैयार कर रायपुर भेजा गया था जो इस प्रकरण फरार आरोपी उमेष चन्द्रा को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
घटना का विवरणः- एक वर्ष पूर्व प्रार्थी आकाश कुमार धु्रव पिता अशोक कुमार धु्रव उम्र 29 वर्ष साकिन जेल कालोनी बालोद थाना व जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी डोमार चंदेल से पूर्व में जान पहचान होने से प्रार्थी को रेल्वे विभाग में टी.टी.ई के पद पर नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया जिसके बाद आरोपी अपने मित्र उमेश चंद्रा से परिचय कराया उमेश चन्द्रा द्वारा श्रम विभाग मंत्रालय रायपुर में आफिसर हूं, मेरा रेल्वे के एवं मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान है मै पहले भी कई लोगो को नौकरी लगा चुका हूं कहकर 5-6 लाख रूपये देने पर रेल्वे में नौकरी लगा दूंगा कहा तब प्रार्थी इन दोनो लोग के बहकावे में आकर आरोपी डोमार चंदेल एवं उमेष चन्द्रा के फोन पे नम्बर पर कुल जुमला रकम 5,27,400 रू को फोन पे के माध्यम से डलवाना और अभी तक नौकरी नही लगवाये है, और न ही पैसा वापस किया है पैसा मांगने पर आज दूंगा कल दूंगा कहकर रकम वापस नही कर धोखाधड़ी करना पाये जाने से की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 51/2023 धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान एक आरोपी डोमार चंदेल पिता मुंकुंदी राम चंदेल उम्र 34 वर्ष साकिन मरोदा चौकी जालबांधा थाना छुई खदान जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को दिनांक 11.02.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था, प्रकरण के एक आरोपी उमेष चंद्रा घटना दिनांक से फरार था जिसे आज दिनांक 03/02/2024 को रायपुर से गिरफतार कर रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस धोखाधड़ी के अपराध को सुलझाने में निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय, प्रधान आरक्षक भगवान सिंह धुव्र, आरक्षक योगेन्द्र तामस्कर, हिरेन्द्र कुमार यादव, महिला आरक्षक नमिता यादव का विषेष सराहनीय योगदान रहा है।