रेत माफिया के द्वारा आरक्षक को चाकू मारने के मामले में दो चाकू मार आरोपी मिथलेश निषाद उर्फ बबलू भत्ता व खिलेश्वर साहू को भेजा गया जेल
दोनो आरोपियों के खिलाफ धारा 186-IPC, 294-IPC, 307-IPC, 332-IPC, 34-IPC, 353-IPC, 506(B)-IPC के तहत कार्यवाही
दैनिक बालोद न्यूज/चंदन पटेल/गुंडरदेही।गुंडरदेही के दो चाकूमार आरोपियों को पैदल गुंडरदेही थाने से धमतरी चौक जनपद होते हुए व्यवहार न्यायालय पेश किया गया। जहां न्यायालय के न्यायधीश पंकज दीक्षित ने दोनो आरोपियों के खिलाफ धारा 186-IPC, 294-IPC, 307-IPC, 332-IPC, 34-IPC, 353-IPC, 506(B)-IPC के तहत कार्यवाही करते हुए। दोनो आरोपियों को जेल भेजा गया। यह करवाई सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट जान से मारने की धमकी प्राणघातक चोट पहुंचाना सरकारी काम में बाधा डालना एवं हमले में एक से अधिक व्यक्ति मिलकर घटना को अंजाम देना पाया गया।
घटना के आरोपी मिथिलेश निषाद व उसके सहयोगी खिलेश्वर साहू पिता गामा साहू को जेल भेजा गया।
बाकी दो आरोपी राजा देवार व बबलू देवार की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी मिथिलेश निषाद 3 सालों से अवैध रेत खनन करते आ रहे हैं।गुंडरदेही आरक्षक को चाकू मारने की जानकारी मिलने से आस पास के गांवों में सनसनी फैल गई है। लोगो के मन में डर का खौफ बैठ गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
थाना गुंडरदेही अंतर्गत 25 फरवरी की रात्रि चाकू मारने का बड़ा मामला सामने आया था जिसमें एक पुलिस आरक्षक पर रेत माफिया ने चाकू से हमला कर फरार हो गया था।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अवैध रेत खनन की सूचना पर पुलिस व राजस्व की टीम बीती रात्रि गुंडरदेही तहसील अंतर्गत तांदुला नदी के ग्राम रंगकठेरा घाट में दबिश देने पहुँचे थे।इसी दौरान टीम को देखें रेत तस्कर इधर-उधर भागने लगे जिसे दौड़ाकर आरक्षक दमन वर्मा C 187 द्वारा पकड़ने के बाद रेत तस्कर ने आरक्षक पर चाकू से हमला कर फरार हो गया घटना के बाद दो संदिग्ध मिथिलेश निषाद उर्फ बबलू भत्ता पिता रामसेवक निषाद खिलेश्वर साहू पिता गामा साहू को पुलिस ने अपने हिरासत में पूछताछ किया जिसमे दोनो आरोपियों को जेल भेजा गया।