चिटफंड कम्पनी पर बालोद पुलिस की बड़ी कार्यवाही माईक्रो लिजिंग एवं फन्डिंग लिमिटेड/ माईक्रो फायनेंस लिमिटेड चिटफंड कंपनी के सभी डारेक्टर वर्ष 2016 से फरार था

माईक्रो लिजिंग एवं फन्डिंग लिमिटेड/ माईक्रो फायनेंस लिमिटेड चिटफंड कंपनी के 01 डारेक्टर का दिनांक 25 नवंबर 2013 से मृत्यु हो चुका है

दैनिक बालोद न्यूज।माईक्रो लिजिंग एवं फन्डिंग लिमिटेड/ माईक्रो फायनेंस लिमिटेड चिटफंड कंपनी के विरूद्व बालोद थाने का पहला डायरेक्टर भंज नगर जिला गंजाम (उड़िसा) से गिरफ्तार। तकरीबन 51 निवेषको से करीबन 9,65,447 रूपये की ठगी का मामला।


उक्त कंपनी के फरार आरोपीयों को विभिन्न प्रदषों की पुलिस के द्वारा पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था।

चिटफंड कम्पनी पर पुलिस अधीक्षक बालोद सदानंद कुमार द्वारा आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया था। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद प्रज्ञा मेश्राम के मार्गदर्षन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक श्री मनीष शर्मा के नेतृत्व में एक विषेष टीम तैयार किया गया।

आरोपी

प्रार्थी दीपक कुमार साहू पिता बसौहाराम साहू उम्र 40 साल साकिनान आमापारा बालोद ने दिनांक 23/11/2016 को माईक्रो लिजिंग एवं फन्डिंग लिमिटेड/माईक्रो फायनेंस लिमिटेड चिटफंड कंपनी में राषि जमा करने के बदले अधिक ब्याज देकर दोगुना रकम देने का लालच देकर करीबन 51 निवेषको से राशि जमा करवाया गया था एवं मैच्युरिटी पूर्ण होने के बाद भी निवेषकों को रकम अदा नहीं गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर दिनांक 23/11/2016 को आरोपी डायरेक्टर 01.दुर्गाप्रसाद मिश्रा, 02.उपेन्द्रनाथ मिश्रा, 03.कालीप्रसाद मिश्रा, 04.बैकुण्ठनाथ पटनायक, 05.श्रीमति बनाजा पटनायक, 06.बिजैय रावत्रे, 07.श्रीमति मिनाती समल, 08.दुर्गाप्रसाद सड़गी के विरूद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक – 609/2016 धारा 420, 34, 467, 468, 471, 406 भादवि, 3,4,5 ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम व धारा 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपको का हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी


उक्त प्रकरण में आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु एस.डी.ओ.पी. बालोद प्रतीक चतुर्वेदी के हमराह थाना बालोद से सउनि धरम भुआर्य, आरक्षक क्रमांक 563 भोपसिंह साहू, आरक्षक क्रमांक 145 मुकेष मरकाम का एक विषेष टीम तैयार कर कटक – भुनेष्वर(उड़िसा) टीम रवाना किया गया था, टीम द्वारा कटक – भुनेष्वर, भंजननगर (उड़िसा) पर जमीनी स्तर पर कॉफी मेहनत व लगन से आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर वहां कैम्प कर प्रकरण के आरोपी दुर्गाप्रसाद सड़गी उर्फ दुर्गा प्रसन्नो षडंगी पिता स्व.श्री लिंगराज षडंगी उम्र 75 साल साकिनान मालास्ट्रीट भंजननगर पोस्ट व थाना भंजननगर जिला गंजाम(उड़िसा)को आज दिनांक 04.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया।
प्रकरण के विवेचना दौरान माईक्रो लिजिंग एवं फन्डिंग लिमिटेड/माईक्रो फायनेंस लिमिटेड चिटफंड कंपनी के डारेक्टर बिजैय कुमार रावत्रे पिता नेतरंदन रावत्रे साकिनान प्लॉट नम्बर 3-आर 9/1 युनिट-4, थाना खैरवैल नगर भुनेष्वर(उड़िसा) का दिनांक 25/11/2013 से मृत्यु हो चुका है। प्रकरण के अन्य 06 डारेक्टर का पता तलाश जारी है।
उक्त चिटफड के डायरेक्टर की गिरफ्तारी में एस.डी.ओ.पी. बालोद प्रतीक चतुर्वेदी, थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक श्री मनीष शर्मा, सउनि धरम भुआर्य, आरक्षक क्रमांक 563 भोपसिंह साहू, आरक्षक क्रमांक 145 मुकेष मरकाम एवं सायबर सेल बालोद की सराहनीय भूमिका रही है।
गिरफ्तार आरोपी का नाम व पता- 01.दुर्गाप्रसाद षडंगी उर्फ दुर्गा प्रसन्नो सड़गी पिता स्व.लिंगराज षड़गी उम्र 75 साल साकिनान मालास्ट्रीट भंजननगर पोस्ट व थाना भंजननगर जिला गंजाम(उड़िसा)मृत आरोपी का नाम व पता- 02.बिजैय कुमार रावत्रे पिता नेतरंदन रावत्रे साकिनान प्लॉट नम्बर 3-आर 9/1 युनिट-4, थाना खैरवैल नगर भुनेश्वर(उड़िसा)

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