कलेक्टर बालोद के द्वारा जिला बदर का आदेश जारी किया है, आखिर कौन है दो व्यक्ति है जिन्हें जिला बदर किया गया है
दैनिक बालोद न्यूज/चन्दन पटेल।जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रनचिरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हीरू खपरी निवासी कुलदीप साहू उर्फ सोनू पिता भारत लाल (21वर्ष) तथा गुंडरदेही निवासी शेखनबी पिता शेखलतीफ (53 वर्ष) को आगामी एक वर्ष के लिए जिला बालोद सीमावर्ती जिला दुर्ग, धमतरी, राजनांदगॉव, कांकेर जिलोें की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) आदेश पारित किया है। आदेश का पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में कुलदीप साहू उर्फ सोनू के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 के अंतर्गत कार्यवाही कर जिला बालोद सीमावर्ती जिला दुर्ग, राजनांदगॉव, रायपुर धमतरी, कांकेर में इसके प्रवेश को प्रतिबंधित किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया था।
इसी प्रकार शेखनबी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 05 एवं 06 के अंतर्गत कार्यवाही कर जिला बालोद तथा जिला बालोद के आसपास के जिला में इसके प्रवेश को प्रतिबंधित किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया था।
जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि प्रकरण के अध्ययन एवं मनन करने के बाद यह समाधान हो गया है कि कुलदीप साहू और शेखनबी की गतिविधियॉ अन्य कानूनी प्रावधानों से नहीं सुधर रही है। ऐसी स्थिति में अनावेदक की अपराधिक गतिविधियों से शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाए बनी हुई है। उपरोक्त स्थितियों में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए (जिला बदर) आदेश पारित किया है।