पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय सहित अन्य धारा 341 448,147 से हुए दोषमुक्त। क्या था मामला???

दैनिक बालोद न्यूज़/गुंडरदेही। पूर्व विधायक राजेन्द्र कुमार राय गुंडरदेही एवं अन्य धारा 341, 448, 147 के तहत दोषमुक्त हुए। दरअसल गुंडा दे विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय के दादा भूत पूर्व जमीदार निहाल सिंह 1952 में साढ़े छः एकड़ अपनी जमीन को शैक्षणिक संस्थान के लिए दान में दिया था। सन 2015 में कॉलेज भवन बनकर तैयार हो गया, जिसके नामकरण को लेकर पूर्व विधायक राय, सनत गुप्ता, संजय साहू, फैज बख्श, मोती ठाकुर सहित नगरवासियों द्वारा चक्काजाम कर धरना प्रदर्शन कर चक्काजाम किया गया। जिस पर पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय सहित अन्य लोगों के खिलाफ धारा 448, 341, 147 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

दरअसल 2015 से चल रहे लंबित प्रकरण पर छत्तीसगढ़ शासन विधि विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा 11/2019 में जिला दंडाधिकारी बालोद को पत्र लिखा गया, कि थाना गुंडरदेही के अपराध क्रमांक 223/2015 प्रकरण क्रमांक 804/2015 अभियुक्त पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय व अन्य के विरुद्ध धारा 341, 448, 147 भा.द.वी. के अंतर्गत बालोद के न्यायालय में प्रकरण लंबित है। प्रकरण में राज्य शासन द्वारा अभियोजन वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया अतः संबंधित लोक अभियोजक/ सहायक लोक अभियोजक को परामर्श दी जाए कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के उपबन्धों के अधीन उक्त लंबित प्रकरण को वापस लिए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

अधिवक्ता रियाज खान के द्वारा पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय, सनत गुप्ता, संजय साहू, फैज बख्श, मोती ठाकुर की ओर से धारा 321 के तहत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किए गए। जिसपर न्यायालय द्वारा मामले में सभी दोषमुक्त किया गया।

वही दोष मुक्त किए जाने पर पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय ने सरकार को धन्यवाद ज्ञापित हुए आभार व्यक्त किया।