थाना सनौद क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने परिवहन करते दो व्यक्तियों को पकड़कर धारा 34 (2), 59 (क) छ.ग. आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही

आरोपियों के कब्जे से 71 पौवा देशी प्लेन शराब कुल 12.780 बल्क लीटर, कुल कीमती 5,680 रू0 एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल हिरो HF DELUXE क्रमांक CG 07 BS 9135 कीमती 25,000 रू. की जप्ती

दैनिक बालोद न्यूज।विवरण :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.01.2024 को पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक मोटर सायकल हिरो HF DELUXE क्रमांक CG 07 BS 9135 में ग्राम अरकार के देशी शराब दुकान से शराब लेकर अवैध लाभ कमाने के उद्येश्य से अरकार की ओर आ रहे हैं कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय गुरूर बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजित महोबिया के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये। जो अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु परिवहन कर रहे आरोपीगण 01. गजानंद साहू पिता गजाधर साहू उम्र 23 वर्ष एवं 02. राजेन्द्र निर्मलकर पिता गुहलेद निर्मलकर, उम्र 40 वर्ष साकिनान किकिरमेटा, थाना जामगांव आर, जिला दुर्ग को ग्राम अरकार किकिरमेटा जाने का मार्ग पुलिया के पास पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 71 पौवा देशी प्लेन शराब कुल 12.780 बल्क लीटर, कुल कीमती 5,680 रू0 एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल हिरो HF DELUXE क्रमांक CG 07 BS 9135 कीमती 25,000 रू. को जप्त कर आरोपियों के विरूध्द अपराध क्रमांक 15/2024 धारा 34 (2), 59 (क) छ.ग. आबकारी अधिनियम पंजीबध्द कर दिनांक 21.01.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 22.01.2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी :-

  1. गजानंद साहू पिता गजाधर साहू उम्र 23 वर्ष साकिन किकिरमेटा, थाना जामगांव आर, जिला दुर्ग। 02. राजेन्द्र निर्मलकर पिता गुहलेद, उम्र 40 वर्ष साकिन किकिरमेटा, थाना जामगांव आर, जिला दुर्ग।

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