ग्राम पंचायतों में 19 दिसम्बर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन
ग्राम सभा में योजनाओं के संबंध में दी जाएगी जानकारी
दैनिक बालोद न्यूज/ राजनांदगांव।कलेक्टर डोमन सिंह ने ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु 19 दिसम्बर 2023 को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश दिए। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए जन योजना अभियान 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक अभियान के दौरान जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों में सामान्य सभा का आयोजन कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्ययोजना का निर्माण किया जाना है।
विशेष ग्राम सभा में जीपीडीपी निर्माण हेतु एलएसडीजी की 9 थीमों में से कम से कम 1 थीम पर संकल्प लिया जाकर वाइब्रेट ग्राम सभा पोर्टल में उसकी एण्ट्री करना अनिवार्य है। चयनित संकल्प को पूर्ण करने हेतु संबंधित गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। ग्राम सभा की बैठक में लाईन विभाग से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। प्रारूप जीपीडीपी में समस्त विभाग की योजनाओं के साथ-साथ लो कोस्ट एवं नो कोस्ट गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
ग्राम सभा की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्रामों में शौचालय विहीन परिवार का चिन्हांकन एवं उनकी सूची का अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को प्रेषण किया जाएगा। ओडीएफ प्लस के मापदण्डों को पूरा करने वाले ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित करने की घोषणा की जाएगी। गोबरधन योजनान्तर्गत स्थापित बायोगैस संयंत्रों के समुचित उपयोग एवं संधारण हेतु जिम्मेदारी के निर्धारण के संबंध में जानकारी दी जाएगी। ग्राम सभा में लिए गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी तथा वीडियो को ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाएगा। ग्राम सभा संकल्प एवं गतिविधियों को वाइब्रेट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 19 दिसम्बर 2023 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देश प्रसारित करते हुए आयोजित ग्रामसभा में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन पंचायत संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।