शराब की अवैध बिक्री करने वाले गुण्डा बदमाश वशिष्ट कुमार साहू उर्फ लोटिया पठान एवं लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से अराजकता फैलाने वाले मोहम्मद मेराज का किया गया जिला बदर
एक वर्ष के लिए किया गया है जिला बदर
दैनिक बालोद न्यूज।दोनो आरोपीयों के विरूद्व बालोद एवं राजहरा थाने में दर्जनों अपराधिक मामलों में रही है संलिप्तता
जिले में शांति व्यवस्था बनाएं रखने जिला कलेक्टर के आदेश पर दोनो आदतन अपराधियों को एक-एक वर्ष के लिए किया गया जिला बदर
पुलिस अधीक्षक बालोद डॉ जितेन्द्र कुमार यादव के द्वारा दिनांक 20.07.2022 को वशिष्ट कुमार साहू उर्फ लोटिया पठान पिता स्व. लीलाधर साहू उम्र 40 वर्ष साकिन जवाहरपारा वार्ड क्रमांक 07 बालोद के विरूद्व छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 एवं 6 के तहत् जिला बदर करने हेतु प्रतिवेदन जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर दिनांक 01.05.2023 को कलेक्टर जिला बालोद के द्वारा आरोपी वशिष्ट कुमार साहू उर्फ लोटिया पठान पिता स्व. लीलाधर साहू को जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है। जिला बदर की कार्यवाही के पश्चात आरोपी वशिष्ट कुमार साहू उर्फ लोटिया पठान दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 30.04.2024 तक एक वर्ष के लिए जिला बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर जिले के समीपवर्ती जिलो की सीमाआों से बाहर निकल जाने का आदेश दिया गया है।
दिनांक 05.03.2022 को मोहम्मद मेराज पिता अब्दुल रहीम उम्र 24 साल साकिन वार्ड क्रं. 15 ड्रीलिंग कैंप राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद के विरूद्व भी छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत् जिला बदर करने हेतु प्रतिवेदन जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर दिनांक 22.05.2023 को कलेक्टर जिला बालोद के द्वारा आरोपी मोहम्मद मेराज पिता अब्दुल रहीम को जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया है। जिला बदर की कार्यवाही के पश्चात आरोपी मोहम्मद मेराज दिनांक 22.05.2023 से दिनांक 21.05.2024 तक एक वर्ष के लिए जिला बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर जिले के समीपवर्ती जिलो की सीमाआों से बाहर निकल जाने का आदेश दिया गया है।
वशिष्ट कुमार साहू उर्फ लोटिया पठान पिता स्व. लीलाधर साहू उम्र 40 वर्ष साकिन जवाहरपारा वार्ड क्रमांक 07 बालोद की इन मामलों में रहीं है संलिप्तताः-
दिनांक 03.06.2017 को आरोपी वशिष्ट कुमार साहू उर्फ लोटिया पठान पिता स्व. लीलाधर साहू के द्वारा कौशल विकास कॉलेज के पास अवैध रूप से शराब की बिक्री करना पाये जाने से आबकारी एक्ट की तहत कार्यवाही किया गया है।
दिनांक 20.06.2017 को लवलीहुड कॉलेज के सामने अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु परिवहन करना पाये जाने से आबकारी एक्ट की तहत कार्यवाही किया गया है।
दिनांक 02.10.2018 को आरोपी वशिष्ट कुमार साहू उर्फ लोटिया पठान पिता स्व. लीलाधर साहू के मकान में अवैध रूप से शराब रखना पाये जाने से आबकारी एक्ट की तहत कार्यवाही किया गया है।
दिनांक 19.03.2019 को आरोपी के मकान में अवैध रूप से शराब की बिक्री करने पाये जाने से आबकारी एक्ट की तहत कार्यवाही किया गया है।
दिनांक 28.09.2019 को तांदुला घाट नदी के पास अपने साथियों के साथ मिलकर योगेश ताम्रकार पिता मोहन लाल उम्र 51 साल निवासी जवाहरपारा बालोद को अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देने पर कार्यवाही किया गया है।
दिनांक 06.10.2019 को आदर्श स्कुल के पास अपने साथियों के साथ मिलकर राजेन्द्र कुमार साहू पिता होरी लाल निवासी बालोद को अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देने पर कार्यवाही किया गया है।
दिनांक 08.10.2019 को आमा तलाब गार्डन के पास अन्य बदमाशो के साथ मिल कर सुरेन्द्र कौशिक पिता मन्नू लाल कौशिक को अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देने पर कार्यवाही किया गया है।
दिनांक 29.05.2020 को देशी शराब भट्टी के पास बदमाशो के साथ मिल कर अनिल कुमार पिता मंगलुराम उम्र 28 साल निवासी दैहान थाना बालोद को अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देने पर कार्यवाही किया गया है।
अन्य और कई मामलों में भी विशिष्ट कुमार साहू उर्फ लोटिया पठान पिता स्व. लीलाधर साहू की संलिप्तता रही है। आरोपी गुण्डा बदमाश प्रवृत्ति का है, जो मोहल्ले में अवैध शराब बिक्री करने से मोहल्ले एवं शहर का माहौल खराब करने का प्रयास लगातार किया जा रहा था, अवैध शराब बिक्री करने से छोट-छोटे बच्चों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा था जिस कारण बालोद व आस-पास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाएं रखने के लिए आरोपी का जिला बदर की कार्यवाही किया गया है।
मोहम्मद मेराज पिता अब्दुल रहीम उम्र 24 साल साकिन वार्ड क्रं. 15 ड्रीलिंग कैंप राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद की इन मामलों में रहीं है संलिप्तताः-
दिनांक 13.10.2019 को मनोज कुमार साहू उम्र 29 साल निवासी राजहरा को सार्वजनिक स्थान में गाली गलौच जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया गया।
दिनांक 10.01.2020 को प्रार्थी महेष पाण्डेय उम्र 54 साल निवासी राजहरा को सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गुफ्तार जान से मारने की धमकी देकर राजनीतिक दल भाजपा आर.एस.एस के खिलाफ लेख प्रसारित कर शहर व क्षेत्र का महौल खराब करने का प्रयास किया गया।
दिनांक 01.10.2020 को समाचार पत्र नवभारत के संवाददाता संतोष कोशी को अपने साथियों के साथ मिलकर गाली गुफ्तार कर जान से मारने की धमकी दिया गया।
दिनांक 29.01.2021 को रोड़ एक्सीडेंट में मारे गए व्यक्ति को लेकर अपने साथियों के साथ मार्ग अवरूद्व किया गया।
दिनांक 15.10.2021 को प्रार्थी एंथौनी पिता ए एंथौनी उम्र 48 साल निवासी चिखलकसा को गाली गुफ्तार कर जान से मारने की धमकी देते हुए बस को तोड़फोड किया गया।
दिनांक 22.02.2021 को सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित कर गाली गलौज जान से मारपीट करने पर उतारू हो
गया
दिनांक 01.02.2022 को शहीद अस्पताल के पास विधायिका एवं छ.ग. शासन में मंत्री के पति स्व. रविन्द भेड़िया को गाली गुफ्तार किया गया जिसे आम लोगों के द्वारा समझाईश देने पर उन्हे ही मारपीट करने पर उतारू हो गया।
आरोपी मोहम्मद मेराज द्वारा सोशल मीडिया में प्रसारित लेख इस प्रकार है-
दिनांक 21.02.2021 को दैनिक भास्कर संवाददाता अजयन पिल्ले की मृत्यु होने पर यह लेख प्रसारित किया की अजयन पिल्ले ने अपने पिता को मारकर लटका दिया।
अन्य और कई मामलों में भी आरोपी मोहम्मद मेराज द्वारा विभिन्न संस्थाओं/जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों के विरूद्व अश्लील अशोभनीय व आपत्तिजनक व टीप प्रसारित कर निरंतर राजहरा व आस-पास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास लगातार किया गया है जिस कारण आरोपी का जिला बदर की कार्यवाही किया गया है।