जंगली सुअर के अवैध शिकार के पांच अन्य आरोपी गिरफ्तार

आदतन शिकारी हैं आरोपी, मांस खाने के अलावा बेचने का भी करते हैं कारोबार

घनश्याम साव /डोंगरगांव। खुज्जी वन परिक्षेत्र में जंगली सुअर का अवैध शिकार करने वाले गिरोह के अन्य पांच आरोपियों को पकडऩे में वन विभाग को सफलता हाथ लगी हैं। पकड़े गये आरोपी आदतन शिकारी बताये जाते हैं, जो कि एक लम्बे समय से क्षेत्र में जंगली सुअर सहित अन्य वन्य प्राणियों के शिकार की ताक में रहते थे। सभी आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने का समाचार हैं।
ज्ञात हो कि बीते 26 जून को ग्रामीणों की सूचना पर अवैध रूप से जंगली सूअर का शिकार कर ले जा रहे दो युवकों को वन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा ग्राम करमरी के समीप साल्हे नाला के पास से पकड़ा था और उनके पास से एक मृत जंगली सुअर की भी बरामदगी की गई थी। पकड़े गये आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि इस कार्य में उनके साथ अन्य कुछ लोग भी शामिल हैं। जिनके नाम और पता भी प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने वन विभाग के अधिकारियों को बताया था, जिसके आधार पर अपने – अपने गांव से फरार आरोपियों की पतासाजी में वन विभाग के लोग लगे हुए थे।

लगातार खोजबीन के बाद पकड़े गए आरोपी

सभी आरोपी पकड़ कर थाना लाया गया
लगातार खोजबीन तथा दबिश के बाद कल रात्रि अचानक अपने - अपने गांव आने की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आरोपियों के गांव पहुंचे और इस मामले में लिप्त पांच आरोपियों को उनके घरों से पकड़ा गया। इसके बाद सभी आरोपियों को आज डोंगरगांव परिक्षेत्र कार्यालय लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर सभी ने जंगली सुअरों के शिकार में संलिप्त होना स्वीकार किया। 
इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी नारायण प्रसाद नारायण प्रसाद झारिया ने बताया कि आज गिरफ्तार आरोपियों में निर्भयराम आ. ओंकार हल्बा, उम्र 34 वर्ष, चुरामन आ. ओंकार हल्बा उम्र 35 वर्ष, टाकेश आ. ओंकार हल्बा उम्र 29 वर्ष, विकास आ. विरेन्द्र हल्बा उम्र 18 वर्ष, विष्णु राम आ. सेवकराम यादव सभी निवासी ग्राम कुंआगांव तथा फागूराम आ. भागीरथी हल्बा उम्र 21 वर्ष ग्राम मनकी शामिल हैं। जबकि, इससे पहले मृत जंगली सुअर के साथ रंगे हाथ पकड़ाये लोकेश आ. देवदास महार, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मनकी तथा पोखन आ. यादवराम यादव उम्र 18 वर्ष, निवासी कुंआगांव को पकड़ा गया था। 

वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि

जंगली सूअर का शिकार किया

सभी सातों आरोपियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची तीन, क्रमांक 19 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् न्यायालय में आज प्रस्तुत किया गया, जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज गया हैं।

 फरार आरोपियों को पकडऩे में वन परिक्षेत्र का योगदान रहा

वन परिक्षेत्र अधिकारी नारायण प्रसाद झारिया, सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी के. एल. निषाद, वनरक्षक देवेन्द्र सलामे, कमलेश जांगड़े, बसंत प्रजापति, कमलेश चंद्रवंशी, तुकाराम सलामे, गनपत देवांगन, मनीष यादव, अमरलाल सुधाकर आदि का योगदान सराहनीय रहा।