हत्या के प्रयास के आरोप में मां – बेटा गिरफ्तार, एक युवक पर किया था प्राणघातक हमला

डोंगरगांव।थाना अंतर्गत ग्राम किरगी के एक युवक पर बीते दिनों हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने मां – बेटा को गिरफ्तार किया है। उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार थाना बसंतपुर के अस्पताल मेमो के जरिये जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति को गंभीर चोट की अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल स्टॉफ द्वारा सूचना पर पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचकर घायल से पूछताछ की गई थी।

जिसमें हताहत के ग्राम किरगी थाना डोंगरगांव निवासी होने से शून्य पर अपराध कायम कर डायरी भेजा गया था

घायल के स्वस्थ होकर बातचीत करने लायक होने पर उसने पुलिस को घटना के संबंध में जो जानकारी दी, वह काफी चौंकाने वाली है। इसमें राजनांदगांव बंगाली चाल थाना बसंतपुर के एक युवक द्वारा हताहत के साथ अपनी मां के साथ शंका में घटना को अंजाम दिया गया था।


पुलिस ने बताया कि

रामजगदीश साहू आ. चतुरराम साहू, उम्र 45 वर्ष, ग्राम किरगी का निवासी है। उसका आरोपी दीपेन्द्र उर्फ मशान गोंड़ आ. स्व. अनंत उर्फ अनंद राम गोंड़, 21 वर्ष निवासी वार्ड नं. 38, बंगाली चाल थाना बसंतपुर के यहां आना – जाना था। अत्यधिक आना – जाना होने के कारण दीपेन्द्र अपनी मां के साथ रामजगदीश के किसी तरह के संबंध की शंका करता था। इसी शंका के आधार पर वह 28-29 अक्टूबर की दरम्यानी रात को अपनी मां तथा एक अन्य साथी को साथ लेकर रामजगदीश के गांव किरगी पहुंच गया। इसके बाद तीनों रामजगदीश को मोटर साइकिल में बिठाकर ग्राम पनेका पहुंचे। जहां पर आरोपी दीपेन्द्र द्वारा रामजगदीश के ऊपर हत्या करने की नीयत से ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया। चाकू से पीठ, जांघ, घुटना के नीचे संघातिक प्रहार से रामजगदीश अधमरा सा होकर बेहोश हो गया। जिसे मरा समझकर सभी आरोपी वहां से भाग खड़े हुए।
होश आने पर रामजगदीश ग्राम पनेका में रहने वाले अपने साले के घर पहुंचा और अपने साथ हुए घटना के संबंध में जानकारी दी। जिसके बाद उसके साले ने उसे अस्पताल लाकर भर्ती किया। जहां पर उसका इलाज जारी है। पुलिस ने प्रार्थी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपी दीपेन्द्र गोंड़ सहित उसकी मां दुर्गाबाई पति अनंत उर्फ अनंदराम गोंड़ उम्र 45 वर्ष, निवासी बंगाली चाल, वार्ड नं. 38, थाना बसंतपुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 464, 34 के तहत् गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी के एक अन्य सहयोगी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।

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