नगर से लेकर गांव तक हर-हर तिरंगा अभियान के तहत फहराया गया तिरंगा आज तक नहीं निकाल पा रहे है लापरवाह लोग, क्या सजा हो सकता है पढ़ें

नियमों का नहीं हो रहा पालन राष्ट्रीय ध्वज का हों रहा है अपमान

दैनिक बालोद न्यूज/घनश्याम साव/डोंगरगांव।देश में आजादी के 75 वी वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के रुप में पुरे देश भर हर्ष उल्लास के साथ मनाने के लिए केन्द्र सरकार ने आदेशित किया गया था कि हर घर तिरंगा फहराया जाये जिसके लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया गया था वही राज्य सरकार ने भी इस हर घर तिरंगा अभियान को 11 अगस्त से 17 अगस्त तक एक सप्ताह तिरंगा अभियान चलाया गया उसके बाद तिरंगा को सम्मान पूर्वक निकाल कर रखना था क्योंकि तिरंगा देश का राष्ट्रीय ध्वज हैं लेकिन डोंगरगांव नगर से लेकर गांव तक अनेकों जगह पर आज भी तिरंगा घरों दुकानों में लहराते हुए रास्ते में चलते हुए देख सकते है लेकिन इस तरह लापरवाही पूर्वक तिरंगा लहराते हुए व्यक्ति पर प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही अब तक नहीं किए हैं ।

क्या है नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने व उतारने के लिए

राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत झंडे को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। इनका सभी को पालन करना होगा। उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। वर्ष 2002 में सरकार ने तिरंगा फहराने व इस्तेमाल पर राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनाई। जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री प्रणय श्रीवास्तव ने बताया कि झंडे आयाताकार होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो। तिरंगा कटा-फटा या गंदा नहीं फहराना चाहिए। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। तिरंगे को वेशभूषा, कुशन, रुमाल, पर्दा आदि के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा कि तिरंगा जमीन पर न छूए। उन्होंने बताया कि वाहनों पर झंडा लगाने का भी नियम है। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा न रखें। तिरंगे का रूप बदलना भी अपराध की श्रेणी में आता है।

तीन वर्ष का सजा का प्रवधान है

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत तिरंगे के अपमान पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर तीन साल की सजा या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

सुनिल कुमार नायक अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव ने कहा कि

तहसीलदार व नगर पंचायत सीएमओ को आदेशित किया गया है की इस तरह से लापरवाही पूर्वक तिरंगा फहराने वाले व नियमों का पालन नहीं करने के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए।

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