थाना अर्जुन्दा पुलिस द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई बड़ी कार्यवाही।

धडल्ले से अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहे 02 आरोपियों को थाना अर्जुन्दा पुलिस द्वारा पकडा गया ।

दैनिक बालोद न्यूज/चंदन पटेल/अर्जुन्दा।  मामला थाना अर्जुंदा क्षेत्र का है, दिनांक 11 फरवरी  को उप निरीक्षक विरेन्द्र सिंह नुरेशिया द्वारा हमराह आर.क्रमांक 1948, 1943 के जुर्म जरायम पता तलाश पर अर्जुन्दा रवाना हुए थे उसी दौरान मुखबीर से सुचना मिला कि वार्ड नंबर 13 अर्जुन्दा में सुरज यादव के घर के सामने कुछ व्यक्ति मिलकर अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहे है, कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया।जहां तीन व्यक्ति एक सफेद रंग की बोरी में अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहे थे दो व्यक्ति पुलिस की पकड में आये तथा एक शराब बेचने वाला व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम 01. आकाश यादव पिता विनय यादव उम्र 20 साल साकिन वार्ड नंबर 13 अर्जुन्दा 02. अजय कुमार पिता रूमलाल जाति हल्बा उम्र 20 साल साकिन बोरगहन थाना अर्जुन्दा जिला बालोद का रहने वाला बताया जिनके कब्जे से अवैध शराब बिक्री हेतु रखे एक सफेद रंग के बोरी अन्दर 35 पौवा देशी प्लेन शराब सीलबंद हालत में प्रत्येक पौवा मे 180 एम.एल. कुल जुमला 6.300 बल्क लीटर प्रत्येक पौवा कीमती 80 रूपये जुमला कीमती 2800 रूपये व बिक्री रकम 360 रूपये कुल जुमला रकम 3160 रूपये मिला जिसके संबंध में आरोपी आकाश यादव व अजय को धारा 91 जा.फौ. का लिखित नोटिस तामिल किया जो शराब बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं होना लिखकर दिये। आरोपी आकाश यादव का मेमोरेण्डम लिया गया जो मुख्य रूप से शराब बेचने वाला सूरज यादव का होना बताया जो पुलिस को देखकर भाग गया। आरोपीगण 01. आकाश यादव पिता विनय यादव उम्र 20 साल साकिन वार्ड नंबर 13 अर्जुन्दा 02. अजय कुमार पिता रूमलाल जाति हल्बा उम्र 20 साल साकिन बोरगहन थाना अर्जुन्दा जिला बालोद के द्वारा अवैध रूप से शराब का बिक्री करते पाया जाना उक्त कृत्य धारा 34 (2) आब. एक्ट का घटित करना पाये जाने से उपरोक्त लिखे शराबो को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहो के समक्ष पुलिस कब्जा में लिया गया। आरोपीगणों का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 11.02.2022 के 12.10, 12.15 बजे गिरफ्तार कर गिर0 की सुचना परिजनों को दी गई, मामला अजमानतीय जुर्म होने से आरोपीगणों को न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है

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