कीटनाशक दवाई उधारी ले कर चेक दिया जो हो गया बाउंस ,जिसके लिए न्यायिक माजिस्ट्रेट ने आरोपी को सुनाई 3 माह के लिए कारावास की सजा

दैनिक बालोद न्यूज/विजय कुमार साहू निवासी अछोली, विजय कृषि केंद्र, का प्रोपराइटर है, जो थोक एवं फुटकर में कीटनाशक दवाई का विक्रय करता है, आरोपी लिकेश कुमार चौधरी, निवासी पत्थरा नवागॉंव के द्वारा समय समय पर विजय के उक्त दुकान से कीटनाशक दवाई उधारी में ले जा कर अपने दुकान में विक्रय करता था, धीरे धीरे उधारी की रकम 2,46,647/- रु हो गई, जिसे मांग करने पर लिकेश के द्वारा आज कल में ऊक्त उधारी रकम की भुगतान करने की बात कह कर टाल-मटोल किया जाता था, और अंत मे परिवादी को धोखा देने के आशय से ऊक्त ऋण के भुगतान स्वरूप SBI शाखा डोंगरगढ़ का एक चेक 2,46,674 रु का परिवादी को दिया था।


परिवादी ने ऊक्त चेक को अपने बैंक PNB शाखा बालोद में रकम संग्रहण हुते पेश करने पर, अनादरित हो गया था, जिसकी विधिक नोटिस के बाद भी ऊक्त रकम का भुगतान नही करने से परिवादी ने कोर्ट में अधिवक्ता भेषकुमार साहू के माध्यम से परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद दायर किया था, जिस पर न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद श पार्थ तिवारी ने दिनांक 6 मार्च को निर्णय पारित करके अभियुक्त लिकेश चौधरी को 3 माह का कारावास और 246674 रु के अर्थदंड से दंडित किया है।

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