चेकडेम सर्वे में लापरवाही, कलेक्टर ने किया सर्वेयर को निलंबित

बालोद।

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कल डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम गंजईडीह में क्षतिग्रस्त चेकडेम का मौके पर जाकर अवलोकन किया और कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता पाए जाने पर भूमि संरक्षण विभाग के सर्वेयर एस.आर.गर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। कलेक्टर ने कहा कि कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

कलेक्टर के द्वारा चेकडैम का निरिक्षण करते हुए

कलेक्टर महोबे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गुण्डरदेही विकासखण्ड के भूमि संरक्षण विभाग के सर्वेयर एस.आर.गर्ग को उप संचालक कृषि द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण विकास अंतर्गत खरखरा नाला परियोजना विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के विकास कार्यो का ले-आउट, निरीक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। श्री गर्ग की निगरानी में ग्राम गंजईडीह में निर्माणाधीन चेकडेम क्रमांक 02 राशि 3.99 लाख रूपए का निर्माण कार्य प्रगतिरत होने के दौरान संरचना वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गया हैं। इस संबंध में 29 जून 2020 को उक्त संरचना का उप संचालक कृषि, जिला-बालोद एवं टीम द्वारा कार्य स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया, जॉच के दौरान तकनीकी तौर पर पाया गया कि साईड-वाल की नीव एवं आर.सी.सी. कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं हैं। कलेक्टर के द्वारा कल 01 जुलाई को स्थल एवं क्षतिग्रस्त संरचना का अवलोकन करने पर गुणवत्ताहीन पाया गया। सर्वेयर का यह कृत्य विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं अनियमितता छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। इस परिपेक्ष्य में छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण/ नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(आई) के प्रावधान के अनुसार एस.आर.गर्ग सर्वेयर भूमि संरक्षण विभाग विकासखण्ड गुण्डरदेही जिला बालोद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग के अधीन किया गया हैं।