Exclusive- बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बालोद जिले के शहरी क्षेत्र में फिर से लागू हुआ धारा 144, क्या क्या होगा नियम? पढ़िए पूरी ख़बर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बालोद। लगातार जिले में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने फिर से बालोद जिले के शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। ज्ञात हो कि पूर्व में केस कम होने के कारण धारा 144 को 16 अगस्त 2020 को हटा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में लगातार सरकारी विभागों के ही अधिकारी कर्मचारी कोरोना के शिकार हो रहे हैं तो वहीं जिले में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। जिसे देखते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने फिर से जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जो कि संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 500 मीटर की परिधि व नगरपालिका क्षेत्र बालोद दल्ली राजहरा नगर पंचायत क्षेत्र गुंडरदेही डौंडीलोहारा में लागू होगा। इन स्थानों में किसी भी तरह का जुलूस, धरना, आमसभा, प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा अन्य नियमों का पालन करना होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये प्रतिबंधात्मक आदेश 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा ।

संक्रमण रोकने के लिए ऐसा किया गया
कलेक्टर ने दैनिक बालोद न्यूज़ को बताया कि बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए भीड़ भाड़ में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में शहरी क्षेत्र में धारा 144 को फिर से लागू किया गया है। यह लॉक डाउन नहीं है। लेकिन आम सभा जुलूस प्रदर्शन वगैरह अब नहीं कर सकेंगे ।क्योंकि ऐसे स्थानों पर भीड़ बढ़ जाता है ।जिससे खतरा भी बना रहता है आज शाम से ही शहरी क्षेत्र में यह लागू किया गया है। तो वहीं लोगों को भी उन्होंने अपील की है कि फिजिकल दूरी का पालन करते रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाजर का इस्तेमाल करते रहे।

ऊपरदेखिये आदेश में और क्या-क्या लिखा है।