कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिले के प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य – कलेक्टर
मास्क नहीं लगाने वालों से वसूला गया जुर्माना
बालोद। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु जिले के प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। घर से बाहर मास्क नहीं लगाने वालों पर सौ रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर ने जिले में इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। गुण्डरदेही एसडीएम डॉ. प्रियंका वर्मा ने बताया कि गुण्डरदेही अनुविभाग में आज मास्क न लगाने वाले 73 व्यक्तियों पर कार्रवाई कर कुल 7300 रूपए जुर्माना वसूला गया। उन्हें मास्क प्रदान कर नियमित उपयोग करने की समझाईश दी गई। डौण्डीलोहारा एसडीएम ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि डौण्डीलोहारा अनुविभाग में आज मास्क न लगाने वाले 38 व्यक्तियों पर कार्रवाई कर कुल 3800 रूपए जुर्माना वसूला गया। उन्हें मास्क प्रदान कर नियमित उपयोग करने की समझाईश दी गई। बालोद एसडीएम सिल्ली थामस ने बताया कि बालोद अनुविभाग में आज मास्क न लगाने वाले 42 व्यक्तियों पर कार्रवाई कर कुल 4200 रूपए जुर्माना वसूला गया।