आरोपी स्वयं को जिला पंचायत बालोद कार्यालय का परियोजना अधिकारी बताकर आवास योजना के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों से कर रहा था ठगी पुलिस के हत्थे चढ़ा

ग्रामीणो से धोखाधड़ी / ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमॉड पर भेजा गया।

दैनिक बालोद न्यूज।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.07.2023 को प्रार्थी जगन्नाथ सिवना पिता स्व० सुकालू राम सिवना उम्र 62 वर्ष ग्राम टोलापारा कुसुमकसा थाना राजहरा जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराये कि दिनांक 11 जुलाई को ढालेन्द्र कुमार साहू पिता पुरूषोत्तम साहू उम्र 32 वर्ष साकिन पीपरछेड़ी थाना व जिला बालोद ने ग्राम कुसुमकसा ग्राम अरमुरकसा में आकर अपने आप को जिला पंचायत बालोद कार्यालय का परियोजना अधिकारी बताकर आवास हितग्राही योजना के तहत आवास हेतु सूची तैयार करने की बात कर थम्ब स्कैनर मशीन मे अंगुठा लगवाकर प्रार्थी व ग्रामीणों के खाता से रूपये को अवैध रूप से निकाल कर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 255 / 2023 धारा 170, 420 भा.द.वि. पंजीबद्ध विवेचना मे लिया गया । तत्संबध मे शपुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र यादव के निर्देशन मे, अति. पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक बालोंद तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा कर्ण कुमार उके के मार्ग दर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी ढालेन्द्र कुमार साहू पिता पुरूषोत्तम साहू उम्र 32 वर्ष साकिन पीपरछेड़ी थाना व जिला बालोद का पता तलास कर पुछताछ मे मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया, सकंलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी को गिरफतार कर ज्युडिशियल रिमॉड पर भेजा गया । उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश ठाकुर, उप निरीक्षक डी०एस० साहू, सउनि नन्द किशोर सिन्हा, आर0 / धर्मेन्द्र सेन, मनोज साहू, प्रेम शंकर भुआर्य का विशेष भूमिका रहा ।

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