मतदाता सूची में नाम जोडऩे पंजीयन 8 दिसंबर तक,पात्र एवं युवा मतदाता जुड़वा सकते हैं अपना नाम

  • 9 नवंबर से मतदान केन्द्रों में प्रक्रिया शुरू, मतदाता सूची पुनरीक्षण 2023 मतदान केन्द्रों में संचालित

दैनिक बालोद न्यूज/राजनांदगांव।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए पात्र नागरिक 8 दिसंबर तक मतदान केंद्रों में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अविभाजित जिलेे में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें कुल 1520 मतदान केन्द्र हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए 1 अविहित अधिकारी एवं 1 बीएलओ नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक प्रत्येक मतदान केन्द्रों में दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2023 कार्यक्रम का संचालन मतदान केन्द्र में बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत सभी पात्र मतदाताओं का नाम व्यापक रूप से जोडऩे तथा मृत व अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटाने के कार्य किए जाएंगे। मतदान हेतु निर्धारित आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक-युवती पंजीकरण हेतु पात्र होते हैं। नए मतदाताओं का पंजीकरण व मतदाता सूची में संशोधन व विलोपन संबंधित कार्य हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र में विहित अधिकारी, बीएलओ बूथ लेवल अधिकारियों की सेवाएं ली जा रही है बीएलओ अपने मूल दायित्व के साथ आयोग के इस महत्वपूर्ण कार्य को मतदान केंद्र में उपस्थित होकर संपादित कर रहे हैं।

अब साल में चार मौके ,आयु की गणना हेतु चार तिथियां निर्धारित –

मतदान हेतु निर्धारित आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष पूर्ण करने हेतु इन चार तिथियों को मान्य किया गया है । 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा-युवती अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। नाम दर्ज कराने हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से सुविधा दी गई है।
आयोग द्वारा दी जा रही है ऑनलाइन सेवाएं

मतदाता सूची में नाम जोडऩे, विलोपित व संशोधन करने की प्रक्रिया पूरे साल सतत रूप से चलती रहती है। इसके लिये आयोग द्वारा ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.in पर लॉगिन कर निर्वाचन संबंधी अन्य सुविधाएं व अपडेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर एवं मोबाइल ऐप voterhelpline वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के अतिरिक्त अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं। सुविधानुसार निकटतम लोक सेवा केंद्र में भी आवेदन कर सकते हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा अपने निवास क्षेत्र के मतदान केंद्र में बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जोडऩे, संशोधन सुधार सहित मृत मतदाताओं का नाम सूची से हटाने हेतु आवेदन दे सकते हैं।

12 ,13 एवं 19, 20 नवंबर को विशेष शिविर

शासकीय अवकाश 12 नवम्बर, 13 नवम्बर, 19 नवम्बर एवं 20 नवम्बर 2022 को विशेष शिविर के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्र में अविहित अधिकारी, बीएलओ एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ईआरओ तहसीलदार एई आरओ कार्यालय में प्रारूप 6, 7, 8 प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए पात्रता रखने वाले नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में पंजीयन करा सकते हैं। विशेष शिविर के माध्यम से मतदान केंद्रों में अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम का लक्षित समूह एवं आम नागरिकों में प्रचार-प्रसार हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्वीप आयोजन के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर किए जाएंगे।
रक्षा क्षेत्रों में कार्यरत सेवा मतदाताओं हेतु सुविधा –
निर्वाचन आयोग द्वारा सेवा मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की पात्रता रखने वाले सेना के सीआरपीएफ, आईटीबीपी व अन्य सुरक्षा सेवाएं दे रहे सुरक्षा जवानों के पंजीकरण एवं अन्य निर्वाचन से संबंधित सुविधा हेतु ऑनलाइन पोर्टल द्धह्लह्लश्च// http//servicevoter.nic.in के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।

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