दैनिक बालोद न्यूज/विधिक सहायता उन व्यक्तियों को शासकीय वकील मुहैय्या कराता है ,जो फीस देने में असमर्थ होते है। विधिक सहायता कमजोर वर्ग के लोगों का कानूनी अधिकार है। कानून की मंशा है कि गरीबी के कारण कमजोर वर्ग विधिक संरक्षण से वंचित न हो जाये।
क्या है विधिक सहायता कानूनी अधिकार जानते हैं साइबर एक्सपर्ट रोहित मालेकर निरीक्षक
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 आम नागरिक को समानता का अधिकार देता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 ,त था दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 33 भी गरीब असह्यय लीगों को विधिक सहायता प्रदान करने की बात करता है।
निशुल्क विधिक सहायता कौन ले सकता है
भारत का कोई भी नागरिक जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है।16 वर्ष से कम उम्र के आपराधिक मामलों के अपराधी कोई भी महिला जो विवाह से संबंधित,दहेज विरोधी कानून,बालात्कार के मामले में ,,तलाकशुदा महिला अपने हक़ के रकम की वसूली के लिए ,अनु जाति जनजाति वर्ग के सदस्य ,ले सकते हैं।
कैसे ली जाए विधिक सहायता
जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अप राध घटित होता है ,गरीब व्यक्ति जिनक पास में वकील को फीस देने के लिए पैसे नही है , जिला लेवल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवम तहसील लेवल पर ताल्लुका विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर निशुल्क विधिक सहायता ले सकते है।
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