गुंडरदेही।आरोपी इंद्रजीत महिपाल पिता गंगाराम महिपाल उम्र 19 वर्ष निवासी भटगांव थाना रनचीराई जिला बालोद जो एक नाबालिग बालिका को अपने गांव के बोरिंग में पानी भरने गई थी जिसे अकेली देखकर आरोपी बोरिंग के पास आया और बेज्जती करने की नियत से हाथ बाह पकड़ा और तुम्हारी शादी किसी से नहीं होने दूंगा अगर किसी से शादी करोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा और मैं भी मर जाऊंगा कह कर आरोपी इंद्रजीत महिपाल धमकी दिया जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक बालोद के मार्गदर्शन में थाना पुलिस के द्वारा नाबालिग बालिका का महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ कर पुलिस कार्रवाई किया गया आरोपी के विरुद्ध धारा 354, 506 पक्सो ऐक्ट 7 , 8 का अपराध पाए जाने से गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया ।
आरोपी द्वारा स्कुटी क० सीजी 24 एस. 0483 से शराब परिवहन करते पकड़ाया दैनिक बालोद…
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