34 मवेशियों को ठूंस ठूंसकर मेटाडोर में भरकर नागपुर ले जा रहे आरोपी
डोंगरगांव। एक लम्बे समय से अंचल से होकर लगातार की जा रही पशु तस्करी के बीच पुलिस को ऐसे ही तस्करी में लिप्त आरोपियों को पकडऩे में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर घेराबंदी कर आधी रात को 34 कृषि योग्य मवेशियों को आयशर वाहन में ठंूस – ठूंसकर ले जाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत् कार्यवाही की है। जप्त मवेशियों की कीमत लगभग 1 लाख 75 हजार रू. बतायी गई है।
थाना प्रभारी केपी मरकाम ने बताया कि
जिले में पदस्थ पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण के द्वारा अवैध रूप से बूचडख़ाने ले जाने वालों पर सख्त निगरानी के साथ कार्यवाही करने के निर्देश के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई, पुलिस अनु. अधिकारी घनश्याम कामड़े के मार्ग निर्देशन में राशि गश्त के दौरान वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही थी। इस बीच कल रात्रि गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि देर रात्रि में कुछ पशु तस्कर डोंगरगांव थाना से होर महाराष्ट्र की ओर पशुओं को अवैध रूप से परिवहन कर ले जाने वाल हैं। सूचना पर गश्त में तैनात सहायक उप निरीक्षक पूरनलाल मेरावी, प्रधान आरक्षक शब्बीर खान, केदार राजपूत, आरक्षक धर्मेन्द्र सिंह, जामिन्द्र वर्मा, रामू चिराम, बिहारी कोमरे, थलेश देशमुख, खिलानंद सिन्हा आदि को चौकन्ना होकर प्रत्येक आने – जाने वाले वाहनों पर निगरानी के निर्देश दिये गये।
रात्रि लगभग 4 बजे थाना से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर
स्थित ग्राम आरी में एक आईशर 1109 वाहन क्र. सीजी 07 बीएस 8020 को संदेह होने पर रोका गया, तो वाहन चालक द्वारा वाहन को रोकने के बजाय तेजी से चलाने लगा। इस पर पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा मोबाईल के जरिये अन्य टीम को सूचित कर तेज गति से भाग रहे उक्त वाहन को घेराबंदी कर नगर के समीप पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में मवेशी भरे हुए मिले। जिसके बाद वाहन में सवार लालू उर्फ रूपेन्द्र मसीह पिता अरविंद मसीह उम्र 23 साल तथा अमित मसीह पिता अरूण मसीह उम्र 27 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम गणेशपुर थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार तथा असमीर सिंह उर्फ बाबू पिता मोलखा सिंह सरदार, उग्र 27 वर्ष निवासी तेज बहादुरनगर नागपुर को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होनें मवेशियों की तस्करी में संलिप्त रहना स्वीकार किया।जिसके बाद पुलिस ने तीनों के विरूद्ध पशु परीरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11, छत्तीसगढ़ पशु परिवहन 1978 की धारा 47 ए, 47 सी, 48, 49, 52 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत् अपराध दर्ज करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है। साथ ही अवैध पशु परिवहन में लिप्त आयशर वाहन, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रू. बताई गई है, को भी जप्त कर थाने में खड़ा किया गया है। टीआई केपी मरकाम ने बताया तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, वहीं जप्त मवेशियों को पास के गौशाला को देखरेख के लिए सुपुर्द किया गया हैं।
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