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अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मिलेगा छात्रवृत्ति योजना का लाभ, आदिवासी विकास विभाग कर रही अनूठी पहल, देखिये कौन- कौन आएंगे दायरे में?

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बालोद। जिले की आदिवासी विकास विभाग के जरिए अब अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूली बच्चों को भी सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस अल्पसंख्यक समुदाय में प्रमुख रूप से मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। जिनकी शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने व शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से ही यह योजनाएं प्रारंभ की गई है। आदिवासी विकास विभाग की प्रमुख अधिकारी माया वारियर का कहना है कि शासन से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए नया आदेश आया है ।इसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम सरकार की योजना से जोड़ सकें और उनकी शिक्षा-दीक्षा में आर्थिक मदद पहुंचा सके। सभी वर्ग के बच्चों के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति की राशि भी तय की गई है। जो बच्चे जिस वर्ग की पात्रता रखते हैं उन्हें उस वर्ग के हिसाब से छात्रवृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए ज्यादा दस्तावेजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि सामान्य दस्तावेजों के जरिए ही इसका आवेदन किया जा सकता है। सिर्फ एफिडेविट यानी शपथ पत्र के जरिए बच्चे के पालक अपने परिवार की आय की जानकारी देंगे और आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा आवेदन करने के लिए अन्य दस्तावेजों के मुताबिक संबंधित छात्र का बैंक खाता होना आवश्यक है। आधार नंबर भी होना आवश्यक है। वह छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी भी होना जरूरी है। सभी योजनाओं के संबंध में जानकारी scholarship.gov.in में भी देखी जा सकती है।

इन तीन वर्गों में बांटा गया है योजना को
जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए लागू हुए छात्रवृत्ति योजना को प्रमुख तीन वर्गों में बांटा गया है। जिसमें प्रमुख रूप से पहला मैट्रिक पूर्व यानी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, दूसरा मैट्रिक उत्तर यानी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, तीसरा मेरिट सह साधन आधारित यानी मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति। उक्त तीनों वर्ग के हिसाब से जो जो बच्चे इस दायरे में आते हैं उन्हें अलग-अलग छात्रवृत्ति की राशि प्रतिवर्ष व प्रतिमाह के हिसाब से दी जाएगी। इसका चार्ट भी शासन द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना में छात्रा वासी के अलावा गैर छात्रा वासी दोनों तरह के बच्चों को लाभ मिलेगा। मैट्रिक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पिछली वार्षिक परीक्षा में कक्षा पहली को छोड़कर 50% या अधिक अंक पाने वाले बच्चों, पालक की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक न होने पर ही लाभ मिलेगा तो मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति के तहत पिछले वार्षिक परीक्षा में 50% या अधिक अंक, पालक की वार्षिक आय दो लाख से अधिक ना होने पर पात्रता होगी। तो मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति में यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी व्यवसायिक संस्थानों की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य सूची के आधार पर हुआ है। यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो वह भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेंडरी या स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या इससे अधिक होना जरूरी है। इसमें भी पालक की वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किस वर्ग में कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति
मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में पहली से पांचवी तक के गैर छात्रावासी बच्चों को भरण-पोषण भत्ता 100 प्रति माह दिया जाएगा।कक्षा छठवीं से दसवीं तक को 350 रुपए प्रति वर्ष शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क 500 प्रतिवर्ष ,भरण पोषण शुल्क ₹100 प्रतिवर्ष दिया जाएगा तो गैर छात्रावासी को भी में यही राशि मिलेगी। सिर्फ भरण पोषण शुल्क ₹600 प्रति वर्ष होगा बाकी शुल्क बराबर होंगे। मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति योजना में प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क कक्षा 11वीं और 12वीं में छात्रावासी में 7000 प्रतिवर्ष ,गैर छात्रावासी में भी 7000 प्रतिवर्ष दिया जाएगा। प्रवेश एवं शिक्षण शुल्का कक्षा 11 वीं 12 वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में 10000 प्रतिवर्ष छात्रावासी व गैर छात्रावासी दोनों की स्थिति में दिया जाएगा। प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक व स्नातकोत्तर में 3000 प्रतिवर्ष दोनों की स्थिति में दिया जाएगा। अनुरक्षण भत्ता 10 माह हेतु कक्षा 11 वीं से 12 वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम पर ₹380 प्रतिमाह छात्रावासी व 280 रुपए प्रतिमाह गैर छात्रावासी को दिया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर को ₹570 प्रतिमाह छात्रावासी, 300 प्रति माह गैर छात्रावासी को दिया जाएगा। एमफिल और पीएचडी करने वालों को 1200 रुपये प्रतिमाह छात्रावासी, ₹550 प्रतिमाह गैर छात्रावासी को दिया जाएगा। इसी तरह मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुरक्षण भत्ता 1000 प्रतिवर्ष की दर से कुल ₹10000 छात्रावासी को दिया जाएगा तो ₹500 प्रतिवर्ष की दर से कुल ₹5000 गैर छात्रावासी को दिया जाएगा। पाठ्यक्रम शुल्क 20000 प्रति वर्ष या उससे वास्तविक जो भी कम हो छात्रावासी को और इतना ही राशि गैर छात्रावासी को भी दिया जाएगा।

छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन 31 अक्टूबर तक
आदिवासी विकास विभाग की उपायुक्त माया वारियर ने बताया कि भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 की प्री. मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल प्रारंभ किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्री. मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई है। संस्था द्वारा वेरीफिकेशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2020 निर्धारित की गई है।
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