बालोद। कलेक्टर ने बालोद जिले में भी नवरात्रि को देखते हुए कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम को ध्यान में रखकर आदेश जारी कर दिया है। जिसमें कुल 28 तरह के नियम लागू की गई है। जिनका पालन करने पर ही नवरात्रि में मां दुर्गा की स्थापना की अनुमति दी जाएगी। मूर्ति की ऊंचाई व चौड़ाई 6 गुणा 5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15*15 फीट से अधिक ना होना चाहिए। इसके अलावा पूजा स्थल यानी की मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा चार चार सीसीटीवी कैमरा लगाने कहा गया है। ताकि उनमें से कोई भी अगर व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। पंडाल स्थल में 20 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। इसके अलावा और भी नियम लागू किए हैं जो आप इस आदेश में पढ़ सकते हैं।
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