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सम्पूर्ण बालोद जिला 23 सितंबर को शाम 06 बजे से 30 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अवहेलना पर दर्ज होगा धारा 188 का केस

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बालोद।कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि बालोद जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के व्यापक संक्रमण को देखते हुए कार्यालयीन आदेश 18 सिंतबर 2020 के द्वारा 22 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि के लिए बालोद जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों हेतु महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया हैं। सम्पूर्ण जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चैन को तोड़ने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बालोद जिले को 23 सितंबर 2020 की शाम छह 06ः00 बजे से 30 सितंबर 2020 की रात्रि 12ः00 बजे तक की अवधि के लिए कंटेमेंट जोन घोषित किया गया है एवं पूर्व प्रसारित आदेश 18 सितंबर 2020 के अनुक्रम में 23 सितंबर 2020 की शाम 06 बजे से 30 सितंबर 2020 की रात्रि 12ः00 बजे की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।

इनके लिए भी समय तय
जिले में संचालित सभी डीजल/पेट्रोल पम्प प्रातः 06ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक संचालित होंगे। जिले में संचालित सभी बैंक प्रातः 10ः30 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक संचालित होंगे, लेकिन एटीएम सेवा निर्बाध रूप से जारी रहेंगें। जिले के सभी शराब दुकान पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में सभी धार्मिक/सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। कृषि आदान विक्रय ईकाइंया, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें (इसकी सप्लाई चैन सहित) प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में सब्जी, मटन, मछली, फल आदि से संबधित समस्त दुकान पूर्णतः बंद रहेंगे। जिले के समस्त हाट-बाजार बंद रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों मे बालोद जिले से अन्यत्र जाने वालों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में संचालित विकास/निर्माण कार्य एवं शासकीय योजनाएं से संबधित गतिविधियां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जारी रहेंगे।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। जिले में स्थित शासकीय कार्यालय यथा कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, (शहरी एंव ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील थाना एवं पुलिस चौकी, वनमण्डलाधिकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, बिजली, पेयजल आपूर्ति तथा अग्निशमन सेवाएं से संबधित कार्यालय पूर्ववत् जारी रहेंगे, लेकिन इन शासकीय कार्यालयों मे उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

वरना होगी कार्रवाई,,,,
सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में रहेंगे और उन्हें किसी भी समय कार्यालय में बुलाया जा सकेगा। आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। कार्यालयीन आदेश 18 सितंबर 2020 पूर्ववत् 22 सिंतबर 2020 से प्रभावशील रहेगा, लेकिन उक्त आदेश के अनुक्रम में यह आदेश 23 सिंतबर 2020 की शाम 06ः00 बजे से संपूर्ण बालोद जिले में प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जाएगी।

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