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एक्सक्लूसिव- बालोद जिले में लॉकडाउन नहीं, सिर्फ शहरी और प्रभावित गांव में लागू हुआ है प्रतिबंध, सोशल मीडिया में उड़ रही लॉकडाउन की अफवाह, पढ़िए क्या है सच्चाई दैनिक बालोद न्यूज़ पर

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लॉकडाउन के नाम पर उड़ी अफवाह

दीपक यादव,बालोद। जिला प्रशासन द्वारा कुछ घंटे पहले एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें 30 सितंबर तक कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर अलग-अलग प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसे प्रतिबंध को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए 22 से 30 सितंबर तक के लिए अलग से प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि यह आदेश बालोद जिले के सभी नगरी निकाय क्षेत्र व कोरोना प्रभावित ग्राम पंचायतों में लागू होगा। लेकिन इसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर लॉकडाउन का नाम देकर वायरल कर रहे हैं। जिससे लोगों में भी यह भ्रम फैल रहा है कि बालोद जिले में 22 से 30 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन लागू हो गया है। जबकि सच्चाई यह है ही नहीं। बालोद जिले में कोई लॉकडाउन नहीं हुआ है। दैनिक बालोद न्यूज़ डॉट कॉम ने जब इस संबंध में अपर कलेक्टर एके वाजपेयी से पुष्टि की तो उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया है इसे लॉकडाउन नहीं कह सकते और जो आदेश जारी हुआ है वह भी लॉकडाउन को लेकर नहीं है। उसमें कहीं पर लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ही धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिसमें जो जो शर्तें तय की गई है उनका पालन करना होगा। लॉकडाउन बताकर सूचना वायरल करना पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया में आ रही सूचना पर ध्यान ना दें।

शहर व इन गांव के लिए ही लागू होगा यह नियम

आदेश में स्पष्ट है ,लॉकडाउन नही है यह

बालोद जिले के सभी शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बालोद तहसील के प्रभावित ग्राम झलमला, सिवनी, हीरापुर, करहीभदर, लाटाबोड़, गुंडरदेही तहसील के ग्राम सिकोसा, कचांदूर, कलँगपुर , गुरूर तहसील के ग्राम कोलिहामार, भरदा, पुरूर, डौंडीलोहारा तहसील के ग्राम दुधली मालीघोरी, संबलपुर, देवरी, मारी बंगला, डौंडी तहसील के कुसुमकसा में ही यह आदेश प्रभावी होगा। बाकी पंचायतों में इसका कहीं कोई नियम लागू नहीं होगा लेकिन जिला प्रशासन से अपील है कि बाकी लोग भी सावधानी बरतते रहे ताकि कोरोना तक खतरा कम हो और इस संकट से उबर सकें।

शराब दुकानें भी बंद रखने का है निर्देश
इस जारी आदेश में स्पष्ट कंडिका नंबर 10 में कहा गया है कि बालोद जिले के नगरी निकाय एवं प्रभावित ग्राम पंचायतों के अंतर्गत स्थित समस्त शराब दुकान पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। जिले के प्रतिबंधित नगरी क्षेत्रों में स्थित सभी ढाबे पूरी तरह से बंद रहेंगे। होटल व रेस्टोरेंट से टेकअवे की सुविधा पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी। केवल होम डिलीवरी की निर्धारित समय अनुसार अनुमति रहेगी। जिन दुकानों को छूट दी गई है उनमें सब्जी मटन मछली फल की दुकान सुबह 6:00 से दोपहर 12:00 बजे तक, डेरी केवल दूध व्यवसाय सुबह 6:00 से 9:00 बजे व शाम को 6:00 से रात 8:00 बजे तक, रेस्टोरेंट होटल केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 10:00 से रात 10:00 बजे तक, दवा दुकानें मेडिकल स्टोर चश्मा दुकान में समय पाबंदी से छूट रहेगी। डीजल पेट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी में समय पाबंदी की छूट रहेगी। कृषि आदान विक्रय इकाइयां कृषि मशीनरी स्पेयर पार्ट सहित अन्य चीजों की दुकान के लिए सुबह आठ से दोपहर 2:00 बजे तक का समय तय किया गया। यदि किसी भी व्यवसाय के द्वारा निर्धारित शर्तों में से भी किसी भी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उनकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए सील भी कर दिया जाएगा।

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