सिर्फ मेडिकल तथा दूध दही को छूट
डोंगरगांव।नगर सहित अंचल में कोरोना के लगातार संक्रमण बढ़ऩे के बाद अब शनिवार से एक सप्ताह के लिए डोंगरगांव नगर को पूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा हैं। व्यापारी वर्ग में कोरोना के लगातार पॉजीटिव केस मिलने के बाद नगर के व्यापारियों ने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी। जिसके बाद नगर पंचायत के पदाधिकारियों तथा प्रशासन द्वारा परिस्थितियों को देखकर नगर को लॉकडाऊन किये जाने की सहमति दी है।
जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार शुक्रवार 11 सितंबर रात्रि 9 बजे से 20 सितंबर रविवार सुबह 7 बजे तक नगर में पूर्ण लॉकडाऊन रहेगा। इस दौरान केवल अस्पताल, मेडिकल दुकान, शासकीय तथा अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, न्यूज पेपर वितरण, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों को बंद से मुक्त रखा गया है। जबकि दूध एवं डेयरी वालों को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही दूध व दूध से बने उत्पाद बेचने की छूट रहेगी। इस दौरान भी वे अपने दुकानों का शटर नहीं खोल पायेगें। शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक डेयरी वालों को घर – घर जाकर दूध आदि सप्लाई की छुट रहेगी। इसी प्रकार किराना व्यापारियों को भी होम डिलीवरी के माध्यम से खाद्य सामग्री आपूर्ति की छूट रहेगी।
जारी आदेश अनुसार खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग यथा राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल आदि यथावत संचालित होगे। जबकि, इसके अलावा सब्जी, फल, किराना सहित समस्त प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। लेकिन किराना व्यापारियों को होम डिलीवरी के माध्यम से खाद्य सामग्री आपूर्ति की छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार के सभा, आयोजन, जुलुस, जिम, पार्क, क्लब, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सभी नागरिकों से अपने – अपने घरों में बने रहने के सख्त निर्देश दिये गये हैं।
बैंकों का संचालन सिर्फ 2 बजे तक
जारी आदेश अनुसार समस्त बैंकों का संचालन कोविड 19 के गाडड लाईन का पालन करते हुए सुबह 10 बजे से दोप. 2 बजे तक ही होगा। बैकों में उमड़ती भीड़ के मद्देनजर बैकों से भी फिजिकल डिस्टेशिंग, मास्क की अनिवार्यता, सेनेटाईजर के उपयोग के निर्देश दिये गये हैं।
बाहर से आने वाले अनिवार्य रूप से दे सूचना
अनुविभागीय अधिकारी विरेन्द्र सिंह द्वारा जारी निर्देशानुसार बाहर से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य रूप से अपने आने की सूचना मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद या स्वास्थ्य अधिकारी को देने के निर्देश दिये गये हैं। चूक होने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जायेगी।
इसके अलावा आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिनका भी कोरोना टेस्ट हुआ है, वे रिपोर्ट आने तक घर से न निकलें। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कृषि कार्य यथावत संचालित कर सकेगें।
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