बालोद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि पूर्व में कार्यालयीन आदेश के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में छूट देते हुए पूर्व अनुसार सामान्य दिनों में अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों, जिनकों गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालन की अनुमति है, उनको प्रातः 07 बजे से शाम 07 बजे तक संचालन हेतु अनुमति दी गई थी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग नवा रायपुर के पत्र के परिपालन में उक्त निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुए अब प्रातः 05 बजे से रात्रि 09 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को संचालन हेतु अनुमति दी जाती है। पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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