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5 साल की बच्ची के रेप के मामले में बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने बालोद एसपी को जारी किया नोटिस, कार्रवाई में देरी पर उठाया सवाल, मांगा जवाब, 10 दिन की मिली मोहलत, किन सवालों का मांगा गया जवाब पढ़िए खबर?

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DeepakYadav बालोद। गुरुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले को बाल संरक्षण अधिकार आयोग नई दिल्ली ने गंभीरता से लिया है। दैनिक बालोद न्यूज़ में खबर प्रशासन के बाद इस मामले पर बालोद एसपी जितेंद्र सिंह मीणा को नोटिस जारी कर बाल संरक्षण अधिकार आयोग के राष्ट्रीय सदस्य यशवंत जैन ने जवाब मांगा है।

पुलिस को इस पूरे मामले में उन्होंने 10 दिन की मोहलत देकर पूरी कार्यवाही से अवगत कराने की बात की है। तो वहीं उन्होंने कार्रवाई में अब तक देरी को लेकर सवाल भी उठाया है। अलग-अलग बिंदुओं पर सदस्य यशवंत जैन ने एसपी से जवाब मांगते हुए कहा है कि सभी जानकारी स्पष्ट और सत्य प्रतिलिपि में उन्हें उपलब्ध करवाया जाए।

ये सवाल उठाए राष्ट्रीय सदस्य ने

यशवंत जैन

सदस्य यशवंत जैन ने कहा है कि जब घटना 2 अगस्त को हुई है, 14 अगस्त को थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित बच्ची को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है और उनका कथन लिया गया है तो इतना देरी का कारण स्पष्ट किया जाए। आरोपी के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई। प्रकरण में दर्ज एफआईआर की छाया प्रति तो पीड़िता का मेडिकल परीक्षण अभियोग पंजीकृत होने के बाद समय पर न कराने का कारण भी मांगा गया है। ज्ञात हो घटना 2 अगस्त थी लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई में ढिलाई बरतते हुए परिजनों की शिकायत के बाद भी देर से एफआईआर किया गया तो वहीं अब फॉरेंसिक मेडिकल जांच रिपोर्ट का हवाला देकर अब तक बिना रिपोर्ट के आरोपी की गिरफ्तारी न करने के बाद पुलिस द्वारा कही जा रही है।
बच्ची को मिलेगा न्याय, मामले की होगी निष्पक्ष जांच
दैनिक बालोद न्यूज़ को राष्ट्रीय सदस्य यशवंत जैन ने कहा कि मामला बहुत ही गंभीर है। इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ही मैंने दैनिक बालोद न्यूज़ के जरिए मामला प्रकाश में आने पर एसपी से इस संबंध में चर्चा की। वहीं उन्हें नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया। केस की डिटेल मांगी गई है। वहीं निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई करने निर्देश भी दिया गया है। अगर बच्ची के साथ घिनौना काम हुआ है तो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।

क्या है मामला

बता दें कि 5 साल की बच्ची ने गांव के आरोपी गजरू ठाकुर व उनकी पत्नी पर दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। बच्ची ने सीडब्ल्यूसी यानी बाल कल्याण समिति में अपना बयान दिया है कि चॉकलेट देने के बहाने गजरू ठाकुर ने उन्हें अपने घर पर बुलाया फिर उनके साथ पति और पत्नी दोनों ने अश्लील हरकत की। उन्हें बंधक बनाकर रखा और अगरबत्ती से भी उन्हें जलाने की कोशिश की गई। उनके प्राइवेट पार्ट पर भी लकड़ी से चोट पहुंचाने की कोशिश की गई।

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