बालोद।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कहा है कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु एनडीएमए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा व्यवसाय का संचालन किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अंतर्गत लागू रहेगी, जो बालोद जिले की सीमा के सभी स्ट्रीट वेंडर्स/ठेले एवं गुमटियों इत्यादि पर लागू होगा :- ठेले/गुमटी प्रत्येक सप्ताह में 06 दिन सुबह 07 बजे से शाम 06 बजे तक खोले जाएंगे। मंगलवार का दिन अवकाश रहेगा। इन ठेले/ गुमटियों में केवल पार्सल की सुविधा मान्य होगी। खड़े होकर खाने की सुविधा वर्जित रहेगी। दो ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रहेगा। शहर में घूमकर आवश्यक सामग्री (यथा फल सब्जी) वाले ठेले सप्ताह में 07 दिन चल सकेंगे। यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और ठेले अधिक हो तो वहॉ जोन सी.एम.ओ. तथा टी.आई. सामंजस्य से ऑड-ईवन या अन्य किसी आवश्यक व्यवस्था से 20 फीट की दूरी का पालन कराएंगे। इस हेतु अतिरिक्त स्थान का भी चिन्हांकन किया जा सकता है। विक्रेता-क्रेता दोनों को ही मास्क/कपड़ा/गमछा चेहरे में लगाना आवश्यक होगा। ठेला संचालक द्वारा ठेले में केवल टेकअवे का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। स्थानीय निकाय द्वारा भी इस आशय का नोटिस सभी प्रमुख स्ट्रीट वेंडिंग स्थानों में लगाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। साबुन/सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। ठेले के पास गोल मार्किंग की जाएगी, दूरी बनाकर खड़ा होना होगा। निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त कार्यवाही का समन्वय संबंधित सी.एम.ओ./थाना प्रभारी करेंगे।
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