बालोद। बालोद जिले वासियों के लिए यह एक बड़ी खबर है कि यहां शासन के निर्देश पर लॉकडाउन फिलहाल नहीं बढ़ाया जा रहा है। दिन में दुकानें खुली रहेगी लेकिन नई शर्तों के अनुसार शाम को 6:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक प्रतिबंध प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में ना कोई व्यवसाय संचालित होंगी ना ही कोई अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल सकेगा। यानी 7 अगस्त को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक प्रतिष्ठान व बाजार खुले रहेंगे। इस दौरान सोशल दूरी व आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ व्यवसाय किया जा सकेगा।
मंदिर धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी गई है इन स्थलों एक समय में 4 से अधिक दर्शनार्थी पूजा कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बस, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा , ई रिक्शा, रिक्शा संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल मनोरंजन पार्क ऑडिटोरियम असेंबली हॉल में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
अपर कलेक्टर क्या बोले
अपर कलेक्टर एके वाजपेई ने दैनिक बालोद न्यूज़ डॉट कॉम को बताया कि अभी फिलहाल यही आदेश जारी किया गया है। शासन से अगले निर्देश मिलने के बाद यह व्यवस्था आगे फिर कब से बदलेगी ये तय किया जाएगा। फिलहाल 7 अगस्त से रोज शाम को दुकानें बंद करनी होगी। दिन में ही दुकानें खोली जाएगी और वही दुकानें खुलेगी जिन्हें शासन प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित आदेशों के तहत छूट दी गई है। नया आदेश जारी कर दिया गया है जिसका पालन अगर नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
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