बालोद। कोरोना के संकट को देखते हुए इस बार गणेश उत्सव भी फीका रहेगा तो वहीं लोगों की आस्था पर भी प्रभाव ना पड़े इसलिए कलेक्टर ने सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 26 तरह की शर्तों के साथ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन शर्तों का पालन करते हुए ही लोग गणेश की मूर्ति स्थापित कर सकेंगे। सरकार ने तय कर दिया है कि भगवान गणेश की मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई 4 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूर्ति स्थापित करने वाले पंडाल का आकर 15 * 15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए तो वही समिति के तहत पूजा करने वाले भी 20 से ज्यादा संख्या में नहीं हो सकेंगे और भी कई तरह की शर्तें लागू की गई है। जो आप इस आदेश में पढ़ सकते हैं। देखिए क्या-क्या है आदेश में,,,,
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