दल्लीराजहरा/बालोद। जिले में पिछले दिनों रनचिरई थाना क्षेत्र के सिर्री व अर्जुंदा थाना क्षेत्र के भरदा कला सोसाइटी में धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में अध्यक्ष, प्रबंधक सहित फड़ प्रभारी के खिलाफ गबन के मामले दर्ज हुए थे। यह केस अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र में कुसुमकसा धान उपार्जन केंद्र में भी खरीदी में 24 लाख की गड़बड़ी पाए जाने पर अब प्रबंधक भूखन लाल ठाकुर, सहायक प्रबंधक भगवान सिंह ठाकुर व समिति अध्यक्ष घनश्याम गुणेंद्र के खिलाफ धारा 409,34 का केस दर्ज किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी विजय किरण की लिखित शिकायत व जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। यहां पर 24 लाख 12407 रुपए का घपला सामने आया है। इस बड़ी आर्थिक अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच में पुष्टि होने के बाद तत्काल जिम्मेदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाया है।
ऐसे हुआ खुलासा
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कुसुमकसा धान उपार्जन केंद्र कुसुमकसा के द्वारा खरीफ वर्ष 2019-20 में समिति द्वारा कुल 81,554.40 क्विंटल धान उपार्जन किया गया हैं । इस उपार्जन मात्रा में से 16,541.53 क्विंटल धान मार्कफेड द्वारा अधिकृत मिलर्स को परिदान किया गया हैं एवं 64,392.00 क्विंटल धान मार्कफेड से अलग अलग संग्रहण केंद्रों में प्रदाय किया गया है । परिदान उपरांत विभागीय मॉड्यूल से प्राप्त धान खरीदी रिपोर्ट में शेष धान की मात्रा 620.87 क्विंटल प्रदशिर्त पाई गई । जांच के समय उपार्जन केंद्र में भौतिक रूप से धान शेष स्कंध निरंक पाया गया । उपार्जन केंद्र से संग्रहण केंद्र को भेजे गये धान की मात्रा में 708.28 क्विंटल की कमी आई इस प्रकार कुल 1329.15 क्विंटल धान की कमी आई जिसका लागत मूल्य 24,12,407.25 रू0 होता हैं । समिति को सुरक्षा भण्डाणर एवं प्रशासमिक व्यय के मद में 12 रू प्रति क्विण्टल के मान से 9,78,652.80 रू शासन से प्राप्त हुई परंतु समिति द्वारा दोनो मद में कुल 17,04,271.00 रू खर्च किया गया जो कि शासन द्वारा प्रदत्त राशि से 7,25,618.20 रू0 अधिक है इतनी अधिक राशि व्यय के उपरांत भी समिति के द्वारा धान का रख रखाव ठीक से नहीं किया गया इनका उक्त कृत्य धान उपार्जन नीति 2019-20 के कंडिका 19 का स्पष्ट उलंघन है । समिति द्वारा धान खरिदी हेतु सुतली,त्रिपाल, भूसा खरीदी में 01 लाख रू से अधिक राशि का क्रय किया गया किन्तु इस हेतु समिति द्वारा छ0ग0 भंडार क्रय नियम 2015 के अनुसार किसी प्रकार के खुली निविदा नहीं मंगाई गई।
चहेते वेंडर को भी दे दिया काम
छग भण्डार क्रय नियम 50000 रू से अधिक की खरीदी में 03 अलग-अलग वेंडरों से भाव पत्र मंगवाकर खरीदी करने का नियम है परंतु समिति प्रबंधक/अध्यक्ष के द्वारा उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए निजी लाभ के नियत से सीधे एक वेंडर से खरीदी कर अनियमितता की गई। उपरोक्त जांच में स्पष्ट हुआ है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या कुसूमकसा धान उपार्जन केन्द्र कुसूमकसा के समिति प्रबंधक श्री भुखन लाल ठाकुर, सहायक प्रबंधक श्री भगवान सिंह ठाकुर एवं समिति अध्यक्ष घनश्याम गुनेन्द्र के द्वारा धान खरीदी में गंभीर अनियमितता करते हुए 31,38,025.45 रू का हेराफेरी करते हुए समिति एवं शासन को क्षति पहुंचाई गई है।
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