बालोद। शासन के आदेश पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बालोद जिले में भी लॉक डाउन की घोषणा कर दी गई है। पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की बात है कि वहां कोई लॉकडाउन नहीं होगा सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए इसे लागू किया गया है। जिसमें नगरीय निकाय में नगर पालिका परिषद बालोद, दल्ली राजरा, नगर पंचायत गुरुर, गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, डौंडी लोहारा, डौंडी,चिखला कसा शामिल हैं। 23 से 29 जुलाई की रात 12 बजे तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रखने का आदेश पारित किया गया।
इन शर्तों को भी मानना होगा
सभी सरकारी अधिकारी व कर्मी अपने घर से कार्य करेंगे।
शहरी क्षेत्र के सरकारी दफ्तर अर्ध सरकारी दफ्तर तत्काल बंद किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर ही कुछ लोगों को कार्यालय बुलाया जा सकेगा।
एसपी, एएसपी, सीएमएचओ, एसडीएम, तहसील, थाना, चौकी व नगरी निकाय के कार्यालय खुले रहेंगे। कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना वहां आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा।
पहले की तरह दवा दुकानें, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन इकाई संबंधित परिवहन में छूट रहेगी।
दूधवाले व हॉकर सुबह 6 से 9 बजे तक ही दूध व पेपर बांट सकेंगे।
होटल व रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन घर पहुंच सेवा दी जा सकेगी। इसके अलावा पूर्व में लॉकडाउन के दौरान जो छूट मिली थी वह सभी छूट मिलते रहेंगे।
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