दैनिक बालोद न्यूज/चंदन पटेल/गुंडरदेही।1जुलाई से देश में तीन नए कानून लागू किया गया है। इस पर बेद प्रकाश साहू भाजयुमो उपाध्यक्ष गुंडरदेही ने अपने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व मे देश को मिला नया और प्रगतिशील कानून पुराने कानून के मुकाबले नई कानून प्रगतिशील है। अब किसी भी थाने मे हो सकती हैं शून्य एफआईआर बाद मे उसे अपराध वाले थाने मे ट्रांसफर कर ऑनलाइन एफआईआर कर कराया जा सकता है पहले यह प्रावधान नही था अब 2027 तक सभी केस ऑनलाइन हो जायेगा। नए कानून में नाबालिक से दुष्कर्म करने वालो पर कड़ी कार्यवाही करने के साथ मौत तक की सजा का प्रावधान है। शादी प्रेमप्रसंग का झांसा देना महंगा पड़ेगा दहेज हत्त्या मे सात साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का नया कानून में लागू किया गया है।
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