एक वर्ष तक जिला के अंदर प्रवेश निषेध का आदेश जारी किया है
दैनिक बालोद न्यूज/राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने आदतन अपराध करने वाले दो व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक राजनादगांव द्वारा आदतन अपराध करने वाले आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विधिवत उभयपक्षों को सुनवाई करने के पश्चात 2 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव द्वारा पारित आदेशानुसार ग्राम गठुला चौकी चिखली राजनांदगांव निवासी रितेश सिन्हा एवं ग्राम भण्डारपुर थाना डोंगरगढ़ निवासी हरीश सिन्हा को मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 356 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आगामी एक वर्ष के लिए जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, दुर्ग, बालोद, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, गोंदिया (महाराष्ट्र) एवं जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश दिया गया है तथा उन्हें आदेश जारी होने के 1 सप्ताह के भीतर इन जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं 1 वर्ष की कालावधि 19 सितम्बर 2024 के पहले प्रवेश न करने आदेशित किया गया है।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी रितेश सिन्हा के विरूद्ध वर्ष 2010 से निरंतर 29 अपराध पंजीबद्ध किये गये थे। आरोपी के विरूद्ध 7 प्रतिबंधात्मक तथा 5 अपराध मामले पंजीबद्ध हुये थे। इसी तरह आरोपी हरीश सिन्हा के विरूद्ध वर्ष 2012 से निरंतर 13 मामले पंजीबद्ध हुये थे। जिनमें आबकारी एक्ट के 4, जुआ एक्ट के 1, भारतीय दण्ड विधान के 2 तथा जाप्ता फौजदारी के 6 मामले थे। न्यायालय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने हेतु आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है।
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