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अवैध रेत गिट्टी मिट्टी व मुरूम उत्खनन पर शासन हुए सख्त ,पकड़े जाने पर अधिक जुर्माना व सजा के डर से ट्रांसपोर्टर ने किया काम बंद ,सरकारी और निजी निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है

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18 सितंबर से परिवहन काम पूर्ण रूप से बंद कर दिया है शासन को नियम में शिथिल करने की मांग कर रहे हैं

दैनिक बालोद न्यूज/घनश्याम साव/डोंगरगांव।डोंगरगांव,खुज्जी क्षेत्र के सभी ट्रांसपोर्ट ने वाहनों पर अधिक जुर्माना व सजा के कारण 18 सितम्बर से ट्रांसपोर्टिंग का कार्य पूरी तरह बंद कर दिया है, 29 अगस्त 2023 को जारी खनिज विभाग के आदेश के अनुसार अब अवैध परिवहन करने पर जुर्माना के साथ 5 साल तक के सजा भी हो सकती है। इस कड़े नियम के चलते क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट ने कामकाज बंद कर दिया है।

ट्रांसपोर्टों ने किया काम बंद सरकारी व निजी कार्य हुआ प्रभावित

ट्रांसपोर्ट यूनियन डोंगरगांव के अध्यक्ष ललित साहू और अन्य सदस्यों ने बताया कि प्रदेश में नया नियम के चलते सारे ट्रांसपोर्टर कड़े नियम जिसके चलते अब अवैध उत्खनन पर 5 साल की जेल व 4 लाख तक गाड़ी में फाइन का प्रावधान है, साथ ही कोर्ट से गाड़ी छुड़ाना पड़ेगा । ट्रांसपोर्टर के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर जिले में गाड़ी खड़े कर रहे है अभी क्षेत्र में लगभग 3 दिन से सारे काम बंद होने से सरकारी काम, प्राइवेट काम सब प्रभावित हो गए है ।

शासन का नया नियम जारी हुआ

शासन से जारी निर्देशानुसार रेत व अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं अन्य भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए अब कड़े मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, शासन के निर्देशानुसार कोई भी वाहन या व्यक्ति खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण करते पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी एवं उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति या दो बार पकड़ेे जाने पर उनके विरूध्द खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) के तहत् प्रकरण न्यायालय में दर्ज किये जाएंगे, दोषी सिध्द होने पर 2 से 5 साल की सजा/करावास या 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। रेत और मुरम के साथ साथ अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए विभाग की ओर से समय-समय कार्यवाही की जा सकती है।
ट्रांसपोर्टों ने आगे बताया है कि अब सिर्फ जुर्माना नही, अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने पर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है, शासन से जारी निर्देशानुसार जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण प्रभावी रोकथाम हेतु अब कड़े मापदंडो के तहत कारवाई की जाएगी।

कुछ दिनों में लग जाएगा आचार संहिता

विधानसभा चुनाव में कुछ समय शेष है ऐसे में इन नियम से ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ ही सरकार के सरकारी निर्माण कामकाज के साथ ही निजी बिल्डिंग मटेरियल निर्माण के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।ट्रांसपोर्ट यूनियन संघ के सभी सदस्यों ने राज्य सरकार से माँग की है कि नया नियम को निरस्त करके पुराना नियम को यथावत रखने की मांग की है तभी ट्रांसपोर्टर गाड़ी चला पाएंगे यही स्थिति बनी रहीं तो कई गाड़ी मालिक गाड़ी बेचने पे मजबूर हो जाएंगे जिससे उनके परिवार में रोज़ी रोटी की दिक्कत आ सकती है सरकार को इस पर समय रहते पुनर्विचार करने की मांग की गई है।

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