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बड़ी खबर:आज भूपेश बघेल विशेष कैबिनेट बैठक में लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय, पढ़ें पूरी खबर विस्तार से

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आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया था कैबिनेट बैठक

दैनिक बालोद न्यूज/डेस्क।मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में उनके निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट के एजेडें में सबसे प्रमुख विधानसभा का मानसून सत्र है। यह सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट लाया जाएगा। करीब तीन हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।

मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में आज शाम उनके निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्‍वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें सरकारी भर्ती में छूट देने के साथ ही उद्योगों की स्‍थापना में रियायत देने का फैसला किया गया है।

कैबिनेट Bhupesh cabinet meeting ने राज्‍य के प्रथम अनूपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 को मंजूर दी। इसके करीब तीन हजार करोड़ रुपये के होने का अनुमान है।

बैठक के बाद वरिष्‍ठ मंत्री मोहम्‍मद अकबर ने कैबिनेट लिए महत्‍वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी।

– नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पुनर्वास योजना के अंतर्गत यथा संशोधित कण्डिका 5.5 के अनुसार ग्राम राखी के परियोजना प्रभावितों को पात्रता अनुसार बाड़ी हेतु खुली भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

– लेयर -1 के 12 ग्रामों में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के भूमि स्वामित्व की भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा अनुसार बसाहट पट्टा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

– छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान और रियायतें घोषित की गई है। राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत “विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019 को समावेशित करने का निर्णय लिया गया।

– छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क से छूट, मण्डी शुल्क से छूट, राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधनों के प्रास्ताव का अनुमोदन किया गया।

– छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1985 की अनुसूची- चार को शिथिल करते हुए ऑडिटर / सहायक अधीक्षक से अधीक्षक (रा.) के 38 रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु केवल एक बार तीन वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

– छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समुदाय जिला बिलासपुर को आबंटित भूमि में छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।

खरीफ सीजन को लेकर भी चर्चा

बैठक में कैबिनेट ने खरीफ सीजन की खेती को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार अभी तक हुई बारिश और रोपाई सहित खेती की अन्‍य गतिविधियों पर कृषि विभाग की तरफ से विस्‍तार से जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि अफसरों ने इस वर्ष भी धान की खेती का रकबा बढ़ने का अनुमान जताया है। अफसरों ने बताया कि इस मामले में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक के बाद कैबिनेट की अगली बैठक में इस विषय पर विस्‍तार से चर्चा होगी।

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