आदेश विधानसभा उप निर्वाचन 2022 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ के निर्वाचन की समाप्ति तक लागू रहेगा
दैनिक बालोद न्यूज/राजनांदगांव।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा के आदेशानुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ में उप निर्वाचन 2022 के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारी-कर्मचारी को अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, कोई भी प्रशिक्षण में जिले से बाहर जाने की पूर्व अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। अधिकारी-कर्मचारी अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, कोई भी प्रशिक्षण में जिले से बाहर जाने की अनुमति कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही कार्यालय एवं विभाग प्रमुख को भी अवकाश के लिए अनुमति लेना होगा। किसी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पर्याप्त कारण होने पर आवेदन अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय को प्रेषित किया जाएगा।
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आकस्मिक अवकाश की अनुमति 3 दिवस की कार्यालय प्रमुख स्वीकृत प्रदान कर सकते हैं। जिसमें आकस्मिक अवकाश का उपयोग करने के बाद अवकाश की अवधि नहीं बढ़ाने पर, आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर अपने कार्यालय मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। निर्वाचन कार्यों के लिए आवश्यकता पडऩे पर आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जा सकता है। जिला निर्वाचन कार्यालय या रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 73- खैरागढ़ से कोई भी आदेश या पत्र जारी होता है तो यदि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर है तो कार्यालय प्रमुख की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को जारी आदेश या पत्र की सूचना देना होगा। यह आदेश विधानसभा उप निर्वाचन 2022 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ के निर्वाचन की समाप्ति तक लागू रहेगा।
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