उपभोक्ता फोरम दुर्ग के द्वारा न्यायिक लॉक डाउन में भी दे रहे हैं उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
दैनिक बालोद न्यूज।वर्तमान समय मे सहारा समय के द्वारा संचालित योजनाओं में परिपक्वता तिथि पूर्ण होने के बाद भी, उपभोक्ताओ को भुगतान करने में की जा रही है अनदेखी के कारण से फोरम में ढेरो मामला लंबित है।
ऐसा ही मामला पीड़ित किसान ग्राम आवरी, चारामा निवासी अशोक सिन्हा का है, जो अपने बच्चों के उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने मेहनत पसीने की कमाई से प्राप्त रकम को जमा कर रखा था, सहारा कोऑपरेटिव शाखा लोहारा के लुभवाने वाली बातों में आ कर कुल 01 लाख रु जमा किया था, जो 7 फरवरी 2020 को परिपक्व होने के बाद भी ऊक्त रकम को भुगतान करने में हिला हवाला कर रहा था, जिससे परेशान हो कर उपभोक्ता अशोक ने अधिवक्ता भेषकुमार साहू से मिल कर अपनी पीड़ा बताने पर, अधिवक्ता ने विधिक नोटिस दे कर उपभोक्ता फोरम दुर्ग में परिवाद पेश किया था, जिस पर न्यायालय में उपभोक्ता अशोक को बड़ी राहत देते हुए जमा रकम को, क्षतिपूर्ति सही 289200 ₹ एवं अलग से भुगतान तिथि तक 6% वार्षिक व्याज का भुगतान करने का आदेश सहारा कोऑपरेटिव शाखा लोहारा के विरुद्ध पारित किया है। गरीब किसान अशोक सिन्हा एवं उसके परिवार वालों ने ऊक्त फैसले पर न्याय की जीत कहते हुए साहू अधिवक्ता को धन्यवाद व शुभकामनाएं दी है।
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