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गृह मंत्री ने दिया आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

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डोंगरगांव के शिक्षक संतोष पटेल को जान से मारने की धमकी देने का मामला

दैनिक बालोद न्यूज/डोंगरगांव। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नगर के शिक्षक संतोष पटेल को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को दिए हैं। गौरतलब है कि शिक्षक पटेल की आबादी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने की नीयत से आरोपी हकीम अंसारी (झंकार ढाबा वाला) ने पहले तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी और बाद में इस भूमि पर जबरन अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया। शिक्षक पटेल ने इसकी शिकायत डोंगरगांव थाना प्रभारी, जिला पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य के गृहमंत्री से की थी।

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने 8 जून को दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कर

आरोपी के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि नगर के वार्ड नंबर 12 बोधी टोला निवासी शिक्षक संतोष पटेल की भूमि पर आरोपी अंसारी द्वारा दबंगई दिखाते हुए अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर देने से शिक्षक और उनका परिवार भारी दहशत में आ गया था। पटेल ने आरोपी की इस हरकत को सरासर गुंडागर्दी बताते हुए थाना प्रभारी, डोंगरगांव सहित उच्चाधिकारियों से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

यह है विवाद

मटिया रोड वार्ड नं.15 इलाके में पटेल की आबादी भूमि है जिस पर उन्होंनेे नींव चलवा रखी है। इस भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने की नीयत से हकीम अंसारी ने गत 12 मार्च को उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। 16 मार्च को उन्होंने इस घटना की लिखित शिकायत थाने में की थी। पुलिस ने पहले तो शिक्षक पटेल को ही प्रताड़ित किया लेकिन बाद में उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। एफ आई आर दर्ज होने के बावजूद अंसारी ने पटेल की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। इसके बाद पटेल ने अपने जान माल की सुरक्षा की अपील गृह मंत्री से की थी।

जबरन मकान बनाने की दी थी धमकी

गत मार्च महीने में हकीम अंसारी ने शिक्षक पटेल को धमकी दी थी की वह उनकी आबादी भूमि पर जबरन मकान बनाएगा और यदि पटेल उसे रोकने आएंगे तो वह उन्हें वही जिंदा गाड़ देगा। शिक्षक पटेल ने इस घटना की शिकायत डोंगरगांव थाने में की थी। पुलिस ने अंसारी के खिलाफ भादंवि की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी द्वारा अवैध निर्माण कार्य शुरू करने के बाद उसके खिलाफ भादंवि की धारा 107, 116 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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