दैनिक बालोद न्यूज।12 जून को विश्व बालश्रम निषेध दिवस के रूप में पूरे विश्व मे मनाया जाता है । हमारे देश मे भी बाल मजदूरी बहुत बड़ी समस्या है। पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र में बच्चो का बाल मजदूरी करना चिंता का विषय है ।
इस विषय पर हमारे गुंडरदेही के निरीक्षक रोहित मालेकर ने बताया
बाल श्रम बच्चो को उनके मौलिक अधिकार से वंचित करती है ,भारत मे बच्चो को बालश्रम से रोकने के लिए 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम बच्चो को बाल बजदूरी से बचाता है ,खतरनाक उद्योगों में बच्चो के रोजगार पर रोक लगता है।
संविधान के मौलिक अधिकारों में शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 को रखा गया है
अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान अथवा खतरनाक जगह में काम करने के लिए नही रखा जाएगा।।
फैक्टरी कानून 1948 भी 14 साल से कम उम्र के बच्चो को काम कराने को निषेध करता है।
मजदूरी समाज पर कलंक है इसे रोकने के लिए पूरे समाज को मिलकर प्रयास करना होगा।
आपके आस पास कही भी बाल मजदूरी की शिकायत हो तो चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098
अथवा नजदिकी थाने में संपर्क करें !
बच्चो को पढ़ायेँ ,बाल मजदूरी से हटाएं आओ मिलकर हाथ बढ़ाये ,बच्चो को बाल मजदूरी से हटायें।
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