एसडीएम कोर्ट से हुई जमानत निरस्त
दैनिक बालोद न्यूज/घनश्याम साव/डोंगरगांव। पिछले दिनों नगर के एक मेडिकल व्यवसायी द्वारा नगर के एक सभ्रांत और सेवाकार्य में जुटे रहने वाले प्राइवेट डॉक्टर से मोबाईल में गाली गलौच व दुव्र्यवहार करने का मामला सामने आने के बाद आज पुन: उक्त मेडिकल व्यवसायी द्वारा सार्वजनिक रूप से नगर के सर्व व्यापारियों को अश्लील गाली देने से भडक़े व्यापारी पुलिस थाना पहुंच गये। जिसके बाद व्यापारियों ने उक्त मेडिकल व्यवसायी के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही की मांग अन्यथा कल से नगर बंद करने की चेतावनी दी। जिसके बाद पुलिस ने नगर में शांतिभंग की आशंका को देखते हुए मेडिकल व्यवसायी हरिशंकर साहू के विरूद्ध भादंवि की धारा 151 की तहत् कार्यवाही कर एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां से जमानत खारिज होने के बाद उक्त मेडिकल व्यवसायी को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है।
उल्लेखनीय है कि नगर के विजय मेडिकल स्टोर्स के संचालक
द्वारा बीते दिनों नगर के एक प्राइवेट चिकित्सक को मोबाईल पर अनाप शनाप बोलने के बाद उक्त ऑडियो नगर में वायरल हो गया था। जिसके बाद नगर के अनेक कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारीगण तथा नागरिक थाने पहुंच गये थे और अभ्रद व्यवहार करने वाले मेडिकल व्यापारी के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने की मांग करने लगे थे। उक्त मामले में डॉ. रतन कुमार मंडल की रिपोर्ट पर मेडिकल स्टोर्स के संचालक हरिशंकर साहू के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506, 507 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया था।
आज पुन: उक्त मामले को लेकर मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा नगर के सर्व व्यापारी वर्ग को सार्वजनिक रूप से अश्लील गाली दी गई
जिसके बाद व्यापारीगण तीव्र आक्रोश में आ गये और सीधे थाने पहुंचकर पुलिस और प्रशासन पर यह आरोप जड़ दिया कि डॉक्टर के आवेदन पर आज तक किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही आरोपी के विरूद्ध नहीं की गई है, जिसके कारण आरोपी के हौसले बुलंदी पर है और वह सबको गाली दिये धूम रहा है। व्यापारियों ने लिखित में शिकायत प्रस्तुत करते हुए सर्व व्यापारीवर्ग को उक्त मेडिकल व्यवसायी द्वारा गाली देने का उल्लेख करते हुए उसके विरूद्ध 12 घंटे के अंदर कार्यवाही नहीं होने की प्रत्याशा में कल से नगर बंद करने की चेतावनी शासन प्रशासन को दी गई। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि, अंचल में मजिस्ट्रेट की भूमिका में है, को भी सारी बातों से अवगत कराते हुए कार्यवाही की मांग की।
जिसके बाद पुलिस ने आज नगर में शंातिभंग की आशंका को देखते हुए
उक्त मेडिकल व्यवसायी हरिशंकर साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत् गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां पर उसका जमानत का आवेदन खारिज होने के बाद उसे राजनांदगांव जेल में दाखिल किया गया है। उक्त मेडिकल व्यवसायी के विरूद्ध कार्यवाही के बाद नगर के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है तथा शासन प्रशासन द्वारा कानून सम्मत की गई कार्यवाही की प्रशंसा की है।
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