छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ा लाक डाउन 05 मई से 15 मई तक, इस बीच में किसमें ढील किसमें रहेगा पाबंदी पढ़ें दैनिक बालोद न्यूज

दैनिकबालोद न्यूज/डेस्क।कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने राजधानी समेत प्रदेश के 28 जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है लाक डाउन करने यह फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लगातार रायपुर में लॉकडाउन बढ़ाए जाने की मांग उठ रही थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि इसबार रियायतों का दायरा बढ़ा दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। प्रदेश के सभी जिले इन दिनों लगभग 25 दिन से लॉक डाउन का सामना कर रहे हैं।
लॉक डाउन से नागरिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश को दो वर्गों में बांटकर लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ा दिया है।

इनको खोलने का अनुमति दिए है

कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।

किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मोहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)

शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मोहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)

बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।

डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)

इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।

एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।

पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना और बिना समय की पाबंदी के।

गैस एजेंसियां ​​- खोलना।

पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।

आटा मिल्स (आटा चाकी)।

रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।

अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।

फल और सब्जी के ठेले, फेरे करते हुए।

सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।

उपरोक्त को सुबह अपने समय से शाम 5.00 बजे तक कारोबार करने की अनुमति दी गई है। शाम 5.00 बजे के बाद सिर्फ पेट्रोल पंप और दवा दुकानों का संचालन होगा।

माल, माल और गोदामों/गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा।

रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक ​​प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी)।

सरकार के निर्णय के अनुसार रायपुर और दुर्ग में उपरोक्त छूट के अलावा स्टेशनरी की दुकानें, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें, होटल और रेस्तरां – होम डिलीवरी, निजी साइट पर निर्माण कार्य/गतिविधियाँ, पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां, कपड़े धोने की सेवाएं।

सभी 28 जिलों में बाजार, होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए), मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), पान और सिगरेट की तलब, शराब की दुकानें, टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे), मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं।

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